ITR Return : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन निकल चुकी है. जो लोग इसे नहीं भर पाए हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा. वहीं, डिपार्टमेंट भी तेजी से रिटर्न को प्रोसेस करने लगा है. लेकिन कई बार आईटीआर रिटर्न न मिलने पर लोगों के मन में यह शिकायत होती है कि उनका पैसा क्यों अटका हुआ है? अगर आपका भी ITR रिटर्न नहीं आ रहा है तो आप घबराइए नहीं, यह आर्टिकल आपकी परेशानी दूर कर सकता है.
इतने समय में आ जाना चाहिए रिटर्न
इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग में एक जरूरी स्टेप वेरिफिकेशन का होता है. टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई करना होता है. यह सुविधा अब ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जिसे ई-वेरिफाई कहा जाता है. रिटर्न को वेरिफाई किए जाने के बाद उसे प्रोसेस होने में आम तौर पर 15 से 45 दिन का समय लगता है. अगर वेरिफिकेशन ऑफलाइन तरीके से करेंगे तो प्रोसेस होने में ज्यादा समय लग सकता है.
यह होती है प्रक्रिया
इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्सपेयर पूरे साल के दौरान हुई टैक्स की कटौती और भुगतान की जानकारी देते हैं. अगरी संबंधित अवधि में टैक्सपेयर पर जितनी टैक्स की देनदारी बनती है, उससे ज्यादा टैक्स का भुगतान हुआ है तो रिटर्न के जरिए रिफंड क्लेम किया जाता है. यही कारण है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर रिटर्न को सावधानी से वेरिफाई करता है. अगर आपके द्वारा किए गए क्लेम की जानकारी फॉर्म-16 में दर्ज है तो प्रोसेस होने में कम समय लगता है. फॉर्म-16 में जानकारी अपडेट नहीं होने पर प्रोसेसिंग का समय बढ़ जाता है. रिटर्न को प्रोसेस होने के बाद टैक्सपेयर के बैंक अकाउंट में रिफंड का पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है.
यहां कर सकते हैं शिकायत
अगर आपका ITR रिटर्न नहीं हो रहा है तो आप इसके लिए सबसे पहले भरी गई जानकारी की समीक्षा करें कि वह सही भरी गई है, इसके अलावा आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को [email protected] पर मेल कर सकते हैं. अगर यहां से भी कोई जानकारी नहीं मिलती है तो, 1800 103 0025, 1800 419 0025 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.