Hisar News : हिसार में पत्नी से झगड़ा करने पर गई सरपंची, डीसी ने सरपंच पद से किया बर्खास्त

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Hisar News : हिसार में पत्नी से झगड़ा करने पर गई सरपंची, डीसी ने सरपंच पद से किया बर्खास्त
Hisar News : हिसार में पत्नी से झगड़ा करने पर गई सरपंची, डीसी ने सरपंच पद से किया बर्खास्त

पत्नी ने पति पर दर्ज कराया उत्पीड़न, किडनैपिंग और गर्भपात का केस
Hisar News (आज समाज) हिसार: जिले के एक गांव के सरपंच को डीसी ने बर्खास्त कर दिया। सरपंच द्वारा अपनी पत्नी का उत्पीड़न, अपहरण और गर्भपात कराने के आरोपों के चलते डीसी ने यह कार्रवाई की। सरपंच ने कोर्ट में केस होने की दलील देकर बचने की कोशिश भी की, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से सरपंच पद से हटाने के लिए कोई रोक न होने पर डिप्टी कमिश्नर ने उस पर कार्रवाई कर दी।

हिसार के डीसी अनीश यादव ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट-1994 पंचायत अधिनियम 51 के तहत उसे सरपंच के पद से बर्खास्त कर दिया। डीसी ने तर्क दिया कि सरपंच पर संगीन धाराओं के तहत केस हैं, जो इस एक्ट में उसे पद से हटाने का अधिकार देता है।

2021 में किया था प्रेम विवाह

पीड़िता सुमन रानी ने बताया कि सुनील उसे एक केस के सिलसिले में मिला। जान-पहचान के दौरान सुनील ने कहा कि वह एक वकील है। हालांकि, उसने तब झूठ बोला, क्योंकि उस समय वह एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था। इसके बाद 2018 में उनके बीच मुलाकातें बढ़ गईं।

सुमन ने आगे बताया कि हम एक ही जाति से हैं। सब कुछ देखते हुए मैंने सुनील से 2021 में लव मैरिज कर ली। इसके बाद सुनील रायपुर गांव का सरपंच बन गया। शादी के बाद सुनील मुझे परिवार से अलग रखने लगा। उसके परिवार को इसकी जानकारी थी। इसके बाद वह धीरे-धीरे मारपीट करने लगा और 15 तोले सोना, कार दहेज में लाने की बातें करने लगा।

एक साल तक सब झेलती रही

सुमन ने बताया कि एक साल तक सबकुछ झेलती रही। इसी दौरान सुनील कुमार ने उसका गर्भपात तक कराया। जब ये सब चीजें होने लगीं तो उसने हिसार की सिविल लाइन थाने में शिकायत दी। इस पर सुनील कुमार पर 17 नवंबर 2022 को केस दर्ज हुआ। जिसमें आईपीसी की धारा 498ए, 313, 323, 506, 34 आईपीसी लगाई गई। इसके बाद 1 जुलाई 2023 को सिविल लाइन थाने में सरपंच सुनील कुमार और प्रमोद नाम के व्यक्ति पर अपहरण, धमकाने सहित कई धाराओं के तरह केस दर्ज हुआ था।

सरपंच नहीं दे पाया कोई सबूत

2022 में केस दर्ज होने के बाद जिला प्रशासन की ओर से सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें सरपंच ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। सरपंच की ओर से इस केस को खारिज करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई जो आज भी विचाराधीन है। नोटिस के जवाब में सरपंच प्रशासन को कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया।

प्रशासन ने दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया

इसके बाद जिला प्रशासन ने सरपंच और उसकी पत्नी को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 22 जनवरी 2025 को अपना पक्ष या सबूत रखने के लिए सुबह 11 बजे बुलाया। सरपंच ने प्रशासन के सामने हाईकोर्ट में केस की दलील दी। सुनील कुमार ने कहा कि उसके विरूद्ध जो 2022 में केस दर्ज हुआ था, जिसका ट्रायल सेशन कोर्ट हिसार में चल रहा था। इस पर माननीय हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगाई हुई।

प्रशासन ने पूछा कि क्या हाईकोर्ट ने सरपंच पद से न हटाने के लिए भी आदेश दिए हैं। इस पर सरपंच ने कहा कि नहीं, ऐसे कोई आदेश नहीं दिए गए। इसके बाद डीसी ने सरपंच को पद से हटाने के आदेश पारित कर दिए।

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