हरियाणा सरकार ने जारी की अधिसूचना
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में डेढ़ गुना कलेक्टर रेट देकर शामलात भूमि पर बने मकानों का मालिकाना हक मिलेगा। हरियाणा सरकार ने शामलात देह की भूमि पर बनाए गए मकानों के कुछ मामलों से संबंधित निपटान के लिए नियमों में बदलाव किया है। इस संबंध में हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी है। मकान 500 वर्ग गज तक की भूमि पर बना होना चाहिए। 31 मार्च, 2004 से पूर्व के कलेक्टर रेट की डेढ़ गुना कीमत देकर मालिकाना हक ले सकते है। शर्त यह है कि वह भूमि किसी तालाब, रास्ता या अन्य किसी महत्वपूर्ण उपयोग के लिए आरक्षित न हो।
ऐसे आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा द्वारा विचारों के बाद प्रस्ताव पारित करके ऐसी भूमि को बेचने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा उपायुक्त के माध्यम से पंचायत विभाग के महानिदेशक को प्रस्ताव भेजा जाएगा। स्वीकृति उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक के पक्ष में भूमि का बिक्रीनामा तहसील में रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है।
ग्राम पंचायत को देना होगा आवेदन पत्र
प्रदेश सरकार ने हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी गांववासी द्वारा शामलात देह की भूमि पर 31 मार्च, 2004 से पूर्व 500 वर्ग गज तक भूमि पर मकान बना लिया गया है और वह व्यक्ति ऐसी शामलात भूमि जो किसी तालाब, रास्ता या अन्य किसी महत्वपूर्ण उपयोग के लिए आरक्षित नहीं है, को उस समय (वर्ष 2004) के कलेक्टर रेट के डेढ़ गुना कीमत पर खरीदने के लिए ग्राम पंचायत को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। यह कब्जा 500 वर्ग गज से अधिक भूमि पर नहीं होना चाहिए और खुला क्षेत्र निर्मित क्षेत्र के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए।
स्टैंडर्ड आॅपरेशन प्रोसीजर जारी, आॅनलाइन पोर्टल किया जा रहा तैयार
हरियाणा सरकार के प्रवक्ता के अनुसार इस प्रकार प्राप्त होने वाले ऐसे आवेदन पत्रों पर कार्यवाही में शीघ्रता सुनिश्चित करने तथा एकरूपता बनाए रखने के लिए विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा स्टैंडर्ड आॅपरेशन प्रोसीजर भी जारी गया है। इसके अतिरिक्त इस उद्देश्य हेतु एक आॅनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है।
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