Income Tax, नई दिल्ली: अगर आपने अभी तक भी इनकम टैक्स नहीं भरा है, तो आज की यह खबर आपके लिए है. आपको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय- सीमा खत्म हो चुकी है. अब आपको अगले एक महीने के अंदर धड़ाधड़ नोटिस देखने को मिलने वाले हैं. आज की इस खबर में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं.
टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी खबर
अगर विभाग की तरफ से ज्यादा टैक्स को लेकर नोटिस भेजे जाते हैं, तो फिर सरकार की तरफ से टैक्स के संबंध में बदले गए एक नियम का प्रभाव देखने को मिलेगा. बजट में घोषित संशोधित नियमों के अनुसार आयकर दाता द्वारा छिपाई गई रकम अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा होती है, तो टैक्स अधिकारी टैक्सपेयर्स का 5 साल पुराना रिकॉर्ड भी दोबारा चेक कर सकते हैं. अभी तक यह अवधि 10 साल की हुआ करती थी, इसी तरह अगर छुपी रकम 50 लाख रुपए से कम है तो टैक्स अधिकारी केवल 3 साल पुराने मामले को ही कंगाल सकते हैं.
इन बातों का रखना होगा ध्यान
उम्मीद की जा रही है कि रिएसेससेंट के नए नियमों की वजह से कुछ लोग टैक्स के दायरे से भी बाहर हो सकते हैं, ऐसे में अब पुराने मामलों में टैक्स नोटिफिकेशन भेजने के लिए अधिकारियों के पास केवल 31 अगस्त तक का समय ही बचा हुआ है. आमतौर पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से मार्च के आसपास पिछले वर्ष के रिएसेसमेंट नोटिस भेजे जाते है, परंतु अब बजट में इसकी अधिकतम अवधि को घटकर 5 साल कर दिया गया है.
1 सितम्बर से लागू हो जाएंगे नए नियम
वहीं, अगले कुछ हफ्तों में फाइनेंशियल ईयर 2013- 14 से लेकर 2017- 18 के लिए टैक्स और इनकम मिसमैच का डाटा खंगाला जाएगा. अगर इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है, तो 31 अगस्त से पहले हर हाल में नोटिस भेजना होगा. अगर विभाग ऐसा नहीं कर पता है, तो 1 सितंबर को नए नियम लागू होने की वजह से 5 साल पुराने मामलों को लेकर नोटिस आयकर दाता को नहीं दे पाएगा.