Patiala News : शंभू बॉर्डर को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला

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शंभू बॉर्डर को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला
शंभू बॉर्डर को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला

Patiala News (आज समाज) पटियाला : पंजाब और हरियाणा के बीच पिछले पांच माह से बंद पड़ा शंभू बॉर्डर जल्द खुल सकता है। ज्ञात रहे कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए पंजाब से दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने फरवरी में शंभू बॉर्डर के नजदीक घग्गर नदी पुल व उसके आसपास बैरिकेड्स लगाकर राष्टÑीय राजमार्ग बंद कर दिया था।

जिसके बाद किसान संगठनों ने पंजाब की सीमा पर पक्का मोर्चा लगा लिया था। जिससे वाहन चालकों व बॉर्डर के आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बुधवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए कहा कि शंभू बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग एक हफ्ते में खुलवाया जाए।

इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हरियाणा और पंजाब दोनों सरकारों की होगी। वहीं आंदोलनकारी किसान प्रशासन की तरफ से चिन्हित जगहों पर आंदोलन कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने किसानों को कानून व्यवस्था बनाए रखने की नसीहत भी दी। कोर्ट ने कहा कि अब शंभू बॉर्डर पर महज 500 प्रदर्शनकारी हैं, इस लिए अब यह हाईवे खोला जा सकता है। यह हाईवे पिछले पांच महीने से बंद है इसे अब और बंद नहीं रखा जा सकता है।

हरियाणा व पंजाब के उद्योगपति भी हैं परेशान

ज्ञात रहे कि राजमार्ग बंद होने के चलते हरियाणा और पंजाब के उद्योगपति काफी ज्यादा नुकसान झेल रहे हैं। कच्चे व तैयार माल की सप्लाई में बाधा आ रही है। इसके साथ ही वैकल्पिक मार्गों पर सामान ढुलाई काफी ज्यादा महंगी पड़ रही है। जिससे बहुत सारे उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही आसपास के गांवों के लोग भी परेशान हैं। पिछले दिनों इन लोगों ने किसान नेताओं को मांगपत्र सौंपकर रास्ता खोलने की मांग की थी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद यदि राजमार्ग खुलता है तो यह सभी लोगों के लिए राहत की बात होगी।