नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
- प्रावधानों की अवहेलना करने पर होगी सख्त कार्रवाई
अवैध परिवहन करते हुए पकड़े जाने पर जानवरों के चारा व इलाज के लिए व्यवस्था भी नजदीकी गौशालाओं में की जाए। पशुओं के अवैध परिवहन करना गैर कानूनी है। साथ ही वध व क्रूरता करना भी गलत है। विभिन्न कानूनों में परिवहन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। प्रावधानों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आदेशों को कड़ाई से अनुपालन करें
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉ जय कृष्ण आभीर ने बताया कि इन मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के साथ-साथ विभिन्न कानूनों के प्रावधानों और अन्य निर्देशों व कानून के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन आदेशों को कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी संबंधितों को निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने पर चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि हाल ही में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2022 की रिट याचिका (सिविल) 2045 में ‘स्काउट्स एंड गाइड्स फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस’ शीर्षक से ऊंटों के परिवहन के मुद्दे पर विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इसके अलावा, विभिन्न कानूनों में ऊंटों सहित जानवरों की क्रूरता और परिवहन के संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं। हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 94 के अनुसार पशुओं की ढुलाई के लिए शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने बताया कि कहीं पर अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा जाता है तो ऐसे जानवरों के चारा व इलाज के लिए भी नजदीकी गौशालाओं में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पुलिस द्वारा विभिन्न नाकों पर भी पशुओं के परिवहन पर नजर रखी जा रही है।
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