रांची। कोरोना काल मेंपूरे देश में मास्क, सेनेटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को सख्ती से पालन करने की हिदायत दी जा रही है। लेकिन झारखंड राज्य ने तो कोरोना को नियंत्रित करने के लिए बहुत कठोर नियम लगाए हैं। इन नियमों का सख्ती से पालन किए जानेके लिए सरकार सख्त फैसले ले रही है। झारखंड सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में लॉकडाउन का पालन न करने वाले को दो साल तक की जेल हो सकती है। इसकी के साथ मास्क न लगाने केकारण एक लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। झारखंड के मंत्री परिषद की बैठक मेंसंक्रामक रोग अध्यादेश-2020 को स्वीकृति को दी गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करनेपर, मास्क नहीं पहनने, दफ्तरों और दुकानों के लिए जारी दिशा-निदेर्शों का पालन नहीं कर ने वालों के खिलिाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने फैसला लिया है कि दसवीं और 12वीं बोर्ड के प्रथम, द्वतीय और तृतीय टॉपरों को सरकार इनामी राशि बतौर पुरस्कार देगी। इसके साथ ही सरकार ने अपना नया राज्य चिह्न जारी कर दिया है। नया प्रतीक चिह्न का विन्यास वृत्ताकार है जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। कैबिनेट ने कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पुराने प्रतीक चिह्न में झारखंड के मायने प्रतीत नहीं होते थे। 15 अगस्त को जनता के बीच राज्य का प्रतीक चिह्न जारी किया जाएगा।