आज समाज डिजिटल, गुरुग्राम:
ID Proof Test: गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्द्ेनजर गुरुग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त डा. यश गर्ग ने जिला में साइबर कैफे संचालकों, पीजी, गेस्ट हाउसेज, होटलों, हाउस आनरर्स और अन्य कार्यालयों को अपने यहां आने वाले किराएदारों, नौकरों, विजिटरों व मेहमानों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने के आदेश दिए हैं।
26 जनवरी तक रहेंगे आदेश प्रभावी ID Proof Test:
दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत किए गये निषेधाज्ञा के ये आदेश जिला गुरुग्राम में 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों में जिला में सार्वजनिक स्थानों पर लाइसेंसी हथियार धारकों को हथियार लेकर चलने पर भी पाबंदी लगायी गयी है। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
Also Read: मास्टर माइंड के पास 18 करोड़ कैश, ये ठगी 100 करोड़ की