I respect the court’s decision – Iqbal Ansari: मैं अदालत के निर्णय का सम्मान करता हूं-इकबाल अंसारी

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज अयोध्या मामले में फैसला सुनाया जिसमें विवादित भूमि रामलला विराजमान को दे दी और मुस्लिम पक्ष को पांच एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में दी जाएगी। वहीं मस्जिद के लिए कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि मुस्लिम पक्षकारों को पांच एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए देने का निर्देश दिया है। वहीं मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि वह इस निर्णय से खुश है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने सालों से चली आ रही इस समस्या का समाधान किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने समाचार एजेंसी से कहा कि “मैं इस बात से खुश हूं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मैं उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। संविधान पीठ ने अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खिलाफ दायर अपीलों पर 40 दिन तक सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर को कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा।