दहेज के लिए पत्नी को किया था प्रताड़ित
Nuh News (आज समाज) नूंह: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या के एक मामले में पति को दोषी ठहराते हुए उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 27 अक्टूबर 2017 को नगीना खंड के गांव सुखपुरी में एक नौजवान महिला के फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया था। मृतका के परिजनों ने इसे दहेज हत्या बताया। महिला के पिता की शिकायत पर नगीना थाना पुलिस ने महिला के पति सुधीर सहित ससुराल पक्ष के पांच लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया।
5 लाख रुपए नगद व कार की डिमांड की
उत्तर प्रदेश के गांव बढा थाना शेरगढ जिला मथुरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले बिजेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक बेटी निर्मला की शादी सुधीर निवासी गांव सुखपुरी थाना नगीना जिला नूंह के साथ हुई थी। ससुराल पक्ष के लोग बेटी को पांच लाख रुपए नकद और एक कार की मांग करते हुए प्रताड़ित करने लगे।
27 अक्टूबर 2017 को मिली बेटी की मौत की सूचना
उसने बताया कि 27 अक्टूबर 2017 को उन्हें सूचना मिली कि ससुराल में दहेज की मांग पूरे नहीं होने के चलते बेटी निर्मला की ससुराल के लोगों ने हत्या कर दी है। नगीना थाना पुलिस ने इस मामले में महिला का के पति सुधीर व सास जगनवती सहित पांच के विरुद्ध दहेज हत्या का केस दर्ज किया। इसके बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने सुनाया फैसला
पुलिस ने जांच में ही सभी जरूरी सबूत जुटा लिए। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। जुटाए गए सभी सबूतों के आधार पर अदालत में पुलिस सहयोग से मजबूती पैरवी की गई। अदालत ने 2 जनवरी को पति को दोषी करार दिया। जबकि 4 जनवरी को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने दोषी सुधीर को 10 वर्ष कारावास की सजा का फैसला सुना दिया।
ये भी पढ़ें : Jharkhand Accident: दुमका में आटो-ट्रक के बीच टक्कर, 4 लोगों की मौत, कुछ घायल