Aaj Samaj (आज समाज),पानीपत : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने विधानंद कॉलोनी में पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला के मामले में आरोपी पति हेमंत निवासी आजादगंज टिकमगढ़ मध्यप्रदेश को दोषी ठहराते हुए 7 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 7500 रूपए जुर्माना लगाया है। थाना चांदनी बाग में 25 सितम्बर 2018 को रेखा पत्नी हेमंत निवासी निवाड़ी टिकमगढ़ मध्यप्रदेश हाल विधानंद कॉलोनी ने शिकायत देकर बताया था कि उसकी दो वर्ष पहले हेमंत से शादी हुई थी। इससे पहले उसकी राहुल वर्मा के साथ शादी हुई थी जिससे उसको 8 वर्ष का लड़का भी है।
24 सितम्बर 2018 की रात वह अपनी बहन नीलम पत्नी संतोष के साथ किराये के कमरे पर सो रही थी। रात करीब 11 बजे पति हेमंत उनके पास कमरे पर आया और गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। उसने बचाव का शौर किया तो बहन नीलम भी उठ गई। नीलम ने बचाने का प्रयास किया तो हेमंत ने उसके हाथ पर भी चाकू से वार कर दिया। वह दोनों बेहोश हो गई। पड़ोसी शिव कुमार ने उन दोनों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। शिकायत पर आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमला करने व आर्म्स एक्ट के तहत थाना चांदनी बाग में मुकदमा दर्ज कर पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई थी।
पुलिस ने आरोपी हेमंत के संभावित ठीकानों पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया, उसे न्यायिक हिरासत जेल भेजा गया था। पुलिस ने माननीय न्यायालय में ठोष सबूत व साक्ष्य पेश किए गए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने 29 नवम्बर 2023 को आरोपी हेमंत को दोषी करार देते हुए 7 साल कारावास की सजा सुनाई व 7500 रूपए जुर्माना लगाया है।
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