Aaj Samaj (आज समाज),Angel Prime Mall Panipat, पानीपत : एंजेल प्राइम मॉल को लेकर एचएसवीपी का 18 (1) बी के तहत एक सप्ताह में खाली करने का नोटिस चस्पा किया गया। 7 दिसंबर के हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की एंजेल मॉल को सील करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। एंजेल मॉल पर चस्पा नोटिस में लिखा गया है कि 29 नवंबर 2023 को एंजेल प्राइम मॉल सेक्टर 12 को हरियाणा शायरी विकास प्राधिकरण के नियमों के विरुद्ध किए गए अवैध निर्माण के चलते रिज्यूम कर लिया गया था, अब एक सप्ताह के अंदर इसे खाली करने के आदेश दिए गए हैं। अगर नोटिस पर अमल नहीं किया जाता तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इस पर अपनी पोजीशन लेने की कार्रवाई शुरू कर देगा।
जोगेंद्र स्वामी ने गलत तरीके से चलाए जा रहे हैं बैंकट हॉल को लेकर याचिका दायर की थी
ज्ञात रहे कि सामाजिक कार्यकर्ता जोगेंद्र स्वामी द्वारा 2018 में उच्च न्यायालय में पार्किंग की जगह पर गलत तरीके से चलाए जा रहे हैं बैंकट हॉल को लेकर याचिका दायर की थी, जिसमें कोर्ट को गुमराह करने पर एचएसबीपी पानीपत को 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। उसके बाद एचएसवीपी द्वारा एंजेल प्राइम मॉल के अंदर किए गए एंक्रोचमेंट को लेकर एक कमेटी गठित की गई, जिसमें पाया गया कि मॉल के अंदर काफी एंक्रोचमेंट है, जिसकी एचएसबीपी द्वारा 7 दिसंबर को उच्च न्यायालय में स्टेटस रिपोर्ट पेश कर एंजेल मॉल को रिज्यूम करने की बात कही गई, जिस पर अब हुडा विभाग द्वारा कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया।