How OPD of private hospitals can be closed: High Court; प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी कैसे बंद की जा सकती है: हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 के अलावा अन्य मरीजों का इलाज प्रतिबंधित करने की सरकार की नीति के खिलाफ दाखिल जनहित याचिकाओं पर राज्य सरकार से जरूरी जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल एवं जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने आल इडिया पीपुल्स फ्रंट, विधि छात्र विनायक मिश्र और पत्रकार व अधिवक्ता विशाल तलवार की याचिका पर दिया है। पीपुल्स फ्रंट के अधिवक्ता प्रांजल शुक्ल ने कोविड-19 के अलावा अन्य किसी मरीज का इलाज करने को प्रतिबंधित करने की सरकारी नीतियों को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की।

कोर्ट ने जनहित याचिका में सरकार का पक्ष रख रहे अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से कहा कि 18 जून को इस मामले में सरकार से जरूरी जानकारी लेकर उसका पक्ष प्रस्तुत करें। याचिका में 23 मार्च 2020 व 31 मई 2020 की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा कोविड-19 अलावा अन्य मरीजों के इलाज को सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में प्रतिबंधित कर दिया गया है ।