Hospitals and Factories Sealed
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- प्रॉपर्टी धारकों पर बकाया था लगभग 10 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स
प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :
Hospitals and Factories Sealed : बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने वालों पर निगम की सीलिंग कार्रवाई जारी है। सोमवार को निगम की टीम ने आजाद नगर स्थित धर्मार्थ अस्पताल व रादौर रोड स्थित दो फैक्ट्रियों को सील कर दिया। इन पर लगभग दस लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। ब्याज माफी की छूट के साथ यदि ये प्रॉपर्टी मालिक अपना बकाया जमा करवा देते तो इन्हें केवल 573800 रुपये ही जमा करवाने थे। लेकिन छूट खत्म होने के बाद इन्हें ब्याज सहित टैक्स जमा कराने होंगे। बकाया प्रॉपर्टी धारकों पर निगम की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।
प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई
बता दें कि बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने वालों पर निगम ने 30 मार्च से सीलिंग कार्रवाई शुरू की हुई है। प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने पर अब तक निगम ने 24 प्रॉपर्टी सील की है। इनमें से 13 प्रॉपर्टी धारक अपना टैक्स जमा करवा चुके है। जिनकी सील खोल दी गई है। नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के निर्देशों पर बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया के नेतृत्व की टीम बनाई गई है। टीम में सीएसआई अनिल नैन, सहायक हरीश शर्मा, सहायक रघुबीर, विक्की, गौरव, वरुण, अनिल, शिवम, रजत, निखिल व होमगार्ड के जवानों को शामिल किया गया है।
गेट पर सील लगाकर नोटिस
सोमवार को निगम की इस टीम ने सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र रादौर रोड स्थित राजेंद्र सिंह की फैक्टरी को सील किया। इस पर निगम का 205590 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। निगम द्वारा फैक्टरी के मुख्य गेट पर सील लगाकर नोटिस चिपकाया गया। इसके बाद निगम की टीम ने औरंगाबाद में रादौर रोड स्थित रिलायंस प्लाईवुड फैक्टरी को सील किया। इस पर 318613 रुपये टैक्स बकाया था।
प्रॉपर्टी टैक्स ब्याज माफी की छूट के साथ
निगम की ओर से इन्हें कई बार टैक्स जमा करवाने के लिए नोटिस भेजा गया। लेकिन न तो फैक्टरी संचालक द्वारा टैक्स जमा कराया गया है। न ही नोटिस का कोई जवाब दिया। जिसके बाद निगम ने इन्हें सील कर दिया। इसी तरह निगम की टीम ने आजाद नगर की गली नंबर नौ स्थित धर्मार्थ अस्पताल को सील कर दिया। इस पर 49597 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। बता दें कि यह प्रॉपर्टी टैक्स ब्याज माफी की छूट के साथ है।
टैक्स जमा करवाने के बाद लगी सील खुलवा सकते है
ब्याज समेत तीनों प्रॉपर्टी मालिकों पर लगभग 10 लाख टैक्स बनता है। निगमायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि प्रॉपर्टी धारक सीलिंग कार्रवाई से बचने के लिए समय पर अपना प्रॉपर्टी टैक्स व किराया जमा करवाएं। प्रॉपर्टी धारक टैक्स जमा करवाने के बाद अपनी प्रॉपर्टी पर लगी सील खुलवा सकते है। निगम की अनुमति बिना सील खोलने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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