Union Home Ministry Notification, (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और नागालैंड के 8 जिलों में व कुछ इलाकों में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (अफस्पा) 1958 को और अगले 6 माह के लिए एक्टेंड कर दिया है। कानून-व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के 70 प्रतिशत क्षेत्रों से अफस्पा निरस्त कर दिया गया है। हालांकि जम्मू-कश्मीर में यह अधिनियम लागू है।
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पहले एक अप्रैल से अशांत क्षेत्र घोषित थे ये इलाके
गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र ने (अफस्पा) 1958 की धारा तीन में प्रदत्त पावर का इस्तेमाल कर अरुणाचल के चांगलांग, तिरप व लोंगडिंग जिलों और असम बॉर्डर से सटे महादेवपुर, नामसाई जिले के नामसाई व चौखाम पुलिस थानांतर्गत आने वाले इलाकों को गत एक अप्रैल से अशांत क्षेत्र घोषित किया था।
अरुणाचल : इन इलाकों को अशांत घोषित किया
अधिसूचना में कहा गया है कि प्रदेश में कानून- व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई है और अब लोंगडिंग जिले, तिरप व चांगलांग तथा नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम थानांतर्गत क्षेत्रों को एक अक्टूबर, 2024 से अगले 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है।
नागालैंड में इन जगहों पर अफस्पा बढ़ाया
बता दें कि एक अप्रैल, 2024 से नागालैंड के आठ जिलों व पांच दूसरे जिलों के 21 थाना क्षेत्रों को 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक अब नगालैंड के जिन जिलों में अब फिर अफस्पा दोबारा लागू किया गया है उनमें दीमापुर, चुमाउकेदिमा, किफिर, फेक, निउलैंड, पेरेन, मोन, और नोकलाक शामिल हैं।
नागालैंड की राजधानी कोहिमा जिले के कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, खुजामा, जुब्जा व केजोचा थाने के तहत आने वाले क्षेत्रों और मोकोकचुंग जिले के मोकोकचुंग-क, मंगकोलेम्बा, लोंगचेम, लोंगथो, तुली और अनाकी सी थानाक्षेत्रों व लोंगलेंग जिले के यांगलोक थानाक्षेत्रों को भी अशांत घोषित कर दिया है। इसके अलावा, वोखा जिले में चंपांग, भंडारी और रलान थानाक्षेत्रों व नागालैंड के जुन्हेबोटो जिले में अघुनाटो, पुघोबोटो, साटाखा, जुन्हेबोटो, घटाशी और सुरुहुतो व कुछ अन्य थानाक्षेत्रों को भी अफस्पा के तहत अशांत घोषित किया है।
जानिए किस स्थिति में क्षेत्र को करते हैं अशांत घोषित
बता दें कि किसी क्षेत्र अथवा जिले को अफस्पा के अंतर्गत इसलिए अशांत क्षेत्र के तौर पर अधिसूचित किया जाता है ताकि वहां सशस्त्र बलों की गतिविधियों को आसान बनाया जा सके। अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों को कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से जरूरी होने पर गिरफ्तारी करने, तलाशी लेने, व गोली चलाने के व्यापक तौर अधिकार मिलते हैं।
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