Hisar News : उपमंडल स्तरीय विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित

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Sub-division level vigilance and monitoring committee meeting organized

(Hisar News ) हांसी।  तहसीलदार अनिल कुमार ने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 व अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के अंतर्गत दर्ज केसों में पीड़ित को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। तहसीलदार उपमंडल कार्यालय परिसर में आयोजित उपमंडल स्तरीय विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में पुलिस उप अधीक्षक धीरज कुमार, डॉ रजनी नारंग तहसील कल्याण अधिकारी , मधुबाला तहसील कल्याण अधिकारी नारनौद, विनोद कुमार, लिपिक तहसील कल्याण अधिकारी हांसी व अन्य अधिकारी और कमेटी के सदस्य मौजूद रहे।

19 केसों पर किया गया विचार विमर्श

तहसीलदार अनिल कुमार ने बताया कि दिनांक 01.01.2024 से 07.07.2024 तक अत्याचार से एससी/एसटी पीड़ित व्यक्तियो के 19 केस रजिस्टर्ड हुए है। एजेंडे में शामिल इन 19 केसों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। तहसीलदार ने बताया कि इन 19 केसों में से 14 केसों में आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है तथा शेष पांच केस में पीड़ितों द्वारा पहले ही लाभ प्राप्त करने के कारण खारिज कर दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 व अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 की परिपालना करते हुए पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिलवाने के प्रयासों में तेजी लाएं।

इन केसों में प्रदान की जाती है आर्थिक सहायता

डीएसपी धीरज कुमार ने बताया कि अधिनियम के अधीन गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार किए जाने के फलस्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि विभिन्न प्रकार के अत्याचारों जैसे अपमानित, क्षति पहुँचाना, भूमि पर अनाधिकृत कब्जा, कत्ल, डकैती व नरसंहार, टयूबबैल की क्षति, चल-अचल सम्पति का नुकसान, स्थाई / अस्थाई अपंगता, आदि घटित होने पर प्रदान की जाती है। विभिन्न प्रकार के अत्याचार होने पर अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 नियम 1995 के सैक्शन 3 नियम 12 (4) के तहत दर्ज केसों में राहत 85 हजार रुपए से लेकर 8.25 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

 

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