Himachal News : भू-अधिनियम की धारा 118 के तहत जमीन खरीदने वाले वाले सरकार के राडार पर

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Himachal News : भू-अधिनियम की धारा 118 के तहत जमीन खरीदने वाले वाले सरकार के राडार पर
Himachal News : भू-अधिनियम की धारा 118 के तहत जमीन खरीदने वाले वाले सरकार के राडार पर

Himachal News : लोकिन्दर बेक्टा। शिमला। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में भू अधिनियम (Land Act) की धारा 118 (Section 118) के तहत खरीदी गई जमीन को जिन लोगों ने तय समय सीमा के भीतर उपयोग में नहीं लाया है वे अब सरकार के राडार पर आ गए हैं।

सरकार अब ऐसे सभी मामलों का रिकॉर्ड खंगालेगी, जिन्होंने धारा 118 के तहत प्रदेश में जमीन तो खरीदी है, लेकिन उसे कई सालों से उपयोग में नहीं लाया है।

यही नहीं, सरकार इस बात का भी पता लगागी कि जिन लोगों ने घर बनाने के लिए जमीन खरीदी थी, क्या उस जमीन पर घर ही बना है या फिर वहां होटल या दूसरे अन्य व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया गया है।

सरकार के ध्यान में मामला आया है कि प्रदेश में धारा 118 के तहत लोग जमीन तो खरीद रहे हैं लेकिन वह उस जमीन घर न बनाकर उसका व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहे हैं।

यही नहीं, कई तो उस जमीन को आगे महंगी कीमत पर बेच भी रहे हैं। वही, कई तो आगे महंगे दाम पर जमीन बेचने के लिए ही धारा 118 की इजाजत ले रहे हैं। अब ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए राजस्व मंत्री (Revenue Minister) जगत सिंह नेगी (Jagat Singh Negi) ने विभाग से धारा 118 के मामलों की फाइल तलब की है।

इसमें उन सभी मामलों की पड़ताल होगी, जिन्होंने जमीन तो खरीदी है लेकिन उन पर तय समय सीमा के भीतर उपयोग में नहीं लाया है। वहीं जिन्होंने उपयोग किया है, उसका वही इस्तेमाल हो रहा है, जिस मकसद से जमीन ली गई है।

उधर, अगर भी अधिनियम की धारा 118 की बात करें तो प्रदेश में कोई बाहर का व्यक्ति हिमाचल में सरकार से इजाजत लेकर धारा 118 के तहत जमीन खरीद सकता है। उसे व्यक्ति को 2 साल के भीतर उस जमीन को उपयोग में लाना होता है और जिस मकसद के लिए वह जमीन खरीदी गई है, उसी के लिए जमीन का इस्तेमाल होना चाहिए।

अगर संबंधित व्यक्ति तय समय सीमा के भीतर अपना काम उसे जमीन पर पूरा नहीं कर पता है तो सरकार उसे परमिशन देकर 1 साल की और छूट देती है ताकि वह अपना काम पूरा कर सके।

अगर व्यक्ति 3 साल के भीतर खरीदी गई जमीन पर अपना काम पूरा नहीं कर पता है तो उसे स्थिति में सरकार उस जमीन को अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन प्रदेश में ऐसे कई मामले हैं जहां पर जमीन को खरीदे हुए कई सालों बीत गए हैं और उसे लोगों द्वारा अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाया गया है और ना ही सरकार ने उसे जमीन को अपने कब्जे में लिया है।

बता दें कि धारा 118 के तहत खरीदी गई जमीन शुरू से ही विवादों में रही है। बड़े और रसूखदार प्रदेश में लोगों से कम कीमत पर जमीन को खरीद कर उसे आगे महंगे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे रसूखदार लोगों पर हाथ डालने से सरकार भी बचती है, फिर चाहे सरकार किसी भी दल की हो।

अब सवाल यहां यह पैदा होता है कि अगर सरकार को धारा 118 के तहत खरीदी गई जमीन को उपयोग में ना लाए जाने के मामले सामने आते हैं तो क्या सरकार उन मामलों में जमीन को अपने कब्जे में लगी या नहीं।

उधर, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार के ध्यान में कई ऐसे मामले आए हैं कि प्रदेश में लोग भू अधिनियम की धारा 118 के तहत जमीन तो खरीद रहे हैं, लेकिन उसे तय समय सीमा के भीतर उपयोग में नहीं ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए राजस्व विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है।

उन्होंने कहा कि यह भी पता लगाया जाएगा कि जिस मकसद के लिए जमीन खरीदी गई है क्या उस मकसद के तहत उसे जमीन पर काम हुआ है या नहीं। इसके बाद विभाग आवश्यक कार्रवाई करेगा। Himachal News

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