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Himachal News : आपदा में घर गंवाने वालों की मदद करेगी सरकार

Himachal News : शिमला। मुख्यमंत्री (Chief Minister) सुखविंद्र सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल (Cabinet) की बैठक में गत 1 अगस्त को कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में बादल फटने की घटना में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

बैठक में निर्णय लिया गया कि आपदा प्रभावित उन परिवारों को 1 अगस्त, 2024 से 31 अक्तूबर, 2024 तक की अवधि के लिए शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये प्रतिमाह किराये पर आवासीय सुविधा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ-साथ उन्हें मुफ्त राशन, LPG सिलेंडर, बर्तन और बिस्तर भी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है।

प्रभावित परिवारों को 50,000 रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता भी वितरित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले में डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में विभिन्न श्रेणियों के 462 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। इसमें चिकित्सा अधिकारियों के 14 पद और मनोचिकित्सक तथा क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक के 4-4, स्टाफ नर्स के 300, रेडियोग्राफर के 2, वार्ड ब्वॉय के 47, आपरेशन थियेटर सहायक के 4, ट्रांसप्लांट कॉर्डिनेटर के 2, डाटा एंट्री आपरेटर के 10, चतुर्थ श्रेणी के 5, सफाई कर्मचारी के 40 और सुरक्षा गार्ड के 30 पद शामिल हैं।

Himachal News : आपदा में घर गंवाने वालों की मदद करेगी सरकार

IGMC, शिमला और अटल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज चमियाना में विभिन्न श्रेणियों के 489 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया है। IGMC शिमला में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी के 21 और चमियाना अस्पताल में सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा अधिकारी के 7 पद शामिल हैं। स्टाफ नर्स के 400 पद, आपरेशन थियेटर सहायक के 43, नर्सिंग आॅर्डरली-सह-ड्रेसर के 11, आहार विशेषज्ञ के 2, फिजियोथेरेपिस्ट का 1 तथा डाटा एंट्री आपरेटर के 4 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्ज (कन्सैशन) एंड मिनरल्ज (प्रिवेन्शन आफ इल्लिगल माइनिंग, ट्रांसपोटेशन एंड स्टोरेज) नियम, 2015 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। नए प्रावधानों के तहत, राज्य में खनन के लिए उपलब्ध उपयुक्त निजी भूमि को भूमि मालिकों की सहमति से खनिजों को निकालने के लिए नीलाम किया जा सकेगा जिसके लिए भूमि मालिकों को वार्षिक बोली राशि का 80 प्रतिशत दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, व्यवस्थित, वैज्ञानिक और सतत खनन को बढ़ावा देने तथा खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नदी तल में खनिज उत्खनन को मशीनरी के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई। नदी तल में खनन की गहराई को मौजूदा 1 मीटर से बढ़ाकर 2 मीटर किया गया है। हर मानसून के मौसम के बाद कृषि क्षेत्रों से 2 मीटर की गहराई तक रेत और बजरी निकालने की अनुमति का प्रावधान किया गया है जिसे गैर-खनन गतिविधि माना जाएगा।

नए संशोधनों में इलेक्ट्रिक वाहन शुल्क के रूप में 5 रुपये प्रति टन, आनलाइन शुल्क के रूप में 5 रुपये प्रति टन और दूध उपकर के रूप में 2 रुपये प्रति टन शुल्क लिया जाएगा। गैर-खनन गतिविधियों से प्राप्त सामग्री के उपयोग के लिए रॉयल्टी का 75 प्रतिशत (140 रुपये प्रति टन) प्रसंस्करण शुल्क सरकार को देय होगा। मंत्रिमंडल ने पुलिस आरक्षियों के पदों की भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में लाने को स्वीकृति प्रदान की।

राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने रसायनमुक्त उत्पादन और उत्पाद के प्रमाणीकरण के लिए कलस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए हिम उन्नति योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 50 हजार किसानों को शामिल करने के लिए 2600 कृषि समूहों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

यह योजना कृषि समुदायों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग प्रदान करेगी। प्राकृतिक खेती से उगाए गए गेहूं को 40 रुपये प्रति किलो और मक्का को 30 रुपये प्रति किलो खरीदने की योजना है। मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों के मुद्दों के समाधान और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन करने का निर्णय लिया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान इस उप-समिति के सदस्य होंगे।

Himachal News : आपदा में घर गंवाने वालों की मदद करेगी सरकार

बैठक में निर्णय लिया गया कि HRTC बसों में रियायती सुविधा का लाभ उठाने वाले सभी पुलिस कर्मियों, जेल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सुरक्षा सेवाएं स्टाफ को एचआरटीसी बस में की जाने वाली यात्रा की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। बैठक में राज्य में निजी आपरेटरों को 168 रूटों के पुन: आवंटन के लिए राज्य परिवहन नीति-2014 के तहत 60:40 की शर्तों में ढील देने को सहमति दी गई। मंत्रिमंडल ने वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APR) नियम-2024 की अधिसूचना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य कार्य का गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना है।

नए नियमों के अनुसार डिस्क्रिप्टिव ग्रेडिंग के स्थान पर न्यूमेरिकल ग्रेडिंग के आधार पर हर वर्ष 31 दिसम्बर से पूर्व मूल्यांकन किया जाएगा। बैठक में राज्य कर एवं आबकारी विभाग को 2 विंग में पुनर्गठित करने के लिए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य विभाग की कार्यप्रणाली को सुव्यस्थित करना, कार्य में दक्षता लाना तथा राजस्व को बढ़ावा देना है। शहरी विकास निदेशालय में पर्यावरण प्रभाग को सृजित करने और अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों पर निगरानी के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों को सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

बैठक में अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटारनी के 12 पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति दी गई। जिला हमीरपुर के समीरपुर और भरेड़ी खंडों में जल शक्ति विभाग के नए उपमंडल कंजयाण के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा में नई बनाई गई उप-तहसील भड़ोली के लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति दी। बैठक में वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के 5 पदों को भरने को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने जिला हमीरपुर के गलोड़ में नवसृजित पुलिस पोस्ट के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित भरने को स्वीकृति प्रदान की। Himachal News

यह भी पढ़ें : Himachal News : मुख्यमंत्री से 18 परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने की भेंट

Sachin

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