Himachal News : चम्बा। जिला मुख्यालय चम्बा (District Headquarter Chamba) में वन अधिकार अधिनियम-2006 (Forest Rights Act-2006) से संबंधित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित की गई।
उपायुक्त मुकेश रेपसवाल (Deputy Commissioner Mukesh Repaswal) की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिला चंबा में वन अधिकार अधिनियम से संबंधित मामलों को लागू करने वारे विभिन्न कानूनी पहलुओं बारे विस्तृत चर्चा की गई।
इस अवसर पर उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि 7 जुलाई को जिला चंबा की सभी ग्राम पंचायत में होने वाली ग्राम सभाओं की बैठक में संबंधित ग्राम पंचायत के अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों को मान्यता देने वारे पहला एजेंडा होगा।
उन्होंने बताया कि इसी के साथ इन मामलों की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी तथा इसे निर्धारित अवधि में पूरा किया जाएगा। उपायुक्त चम्बा ने बताया कि इस संबंध में सभी उपमंडलाधिकारी नाद्ध तथा मंडल वन मंडल अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि वन अधिकारी अधिनियम के तहत व्यक्तिगत तथा सामूहिक मामलों को नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैहरा, एसडीएम चम्बा अरुण शर्मा, मुख्य वन अरनयपाल अभिलाष दामोदरन, जिला राजस्व अधिकारी जगदीश चंद, डीएफओ चंबा कृतज्ञ कुमार, डीएफओ डलहौजी रजनीश महाजन सहित विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे।
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