Himachal News : ऊना। जिला ऊना में शराब की खुदरा दुकानों (Wine Shops) एल-2 (L-2) अथवा एल-14 (L-14) पर निर्धारित एमएसपी (MSP) 30% से अधिक शुल्क लिए जाने पर 8 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच पड़ताल उपरान्त आबकारी अधिनियम (Excise Act) के तहत कार्रवाई की गई है।
ये जानकारी उपायुक्त राज्य कर व आबकारी ऊना (Deputy Commissioner State Tax & Excise, Una) विनोद सिंह डोगरा ने दी। उन्होंने बताया कि गत वर्ष तक शराब का अधिकतम बिक्री मूल्य यानि एमआरपी (MRP) निर्धारित किया जाता रहा है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार द्वारा शराब का न्यूनतम बिक्री मूल्य यानि एमएसपी निर्धारित किया गया है।
वार्षिक आबकारी घोषणाएं 2024-25 की शर्त संख्या 10.37 के अनुसार शराब विक्रेता एमएसपी पर 30% तक ही लाभ ले सकता है।
उन्होंने बताया है कि यदि कोई एल-2 अथवा एल-14 शराब विक्रेता एमएसपी से 30% से ज्यादा शुल्क लेता या बिना होलोग्राम (Hologram) शराब बेचते हुए पाया जाता है तो विभाग के मोबाइल नंबर 97366-61553, कार्यालय के दूरभाष नंबर 01975-226088 या ई-मेल dcste&[email protected] पर संपर्क किया जा सकता है। himachal news
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