हरियाणा

Punjab-Haryana High Court News: हरियाणा में शिफ्ट अटेंडेंट भर्ती पर कल हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला

एचएसएससी ने 2016 में 2426 शिफ्ट अटेंडेंट की निकाली थी भर्ती
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती पर कल फैसला आएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट 21 जनवरी को अंतिम सुनवाई करेगा। इससे पहले अदालत ने भर्ती का रिकॉर्ड सील करने के आदेश दिए थे। अदालत ने एक लोकल कमिश्नर भी गठित किया था। लोकल कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट अदालत में दे दी है।

इस मामले की सुनवाई 14 जनवरी को हुई थी, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट बलदेव राज महाजन ने लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट अभी तक प्रतिवादीगण को नहीं मिलने की बात कही थी। बिना रिपोर्ट के वे दलीलें पेश नहीं कर सकते। इस पर अदालत ने लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट याचिकाकर्ता और प्रतिवादीगण को दे दी। अदालत ने अगली सुनवाई 21 जनवरी तय करते हुए कहा था कि अब कोई और स्थगन नहीं मिलेगा।

30 अप्रैल 2017 को घोषित किया गया था परिणाम

एचएसएससी ने 2016 में 2426 शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती निकाली थी। भर्ती विज्ञापन के तहत 2016 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी और लिखित परीक्षा का परिणाम 30 अप्रैल 2017 को घोषित किया गया था। इसके बाद, उम्मीदवारों को 5 मई 2017 से 11 मई तक दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया गया और उसके बाद 24 अगस्त 2017 से 29 अगस्त तक की अवधि के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए।

यहां पढ़िए क्या है पूरा मामला

जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी की खंडपीठ ने 16 जुलाई, 2024 को जारी अंतरिम आदेश में लिखा था कि याचिकाकर्ता आनंद के वकील कमल सहगल ने प्रस्तुत किया कि यह एक ऐसा मामला है जहां प्रतिवादी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने साक्षात्कार के बाद मानदंड बदल दिए हैं, जब चयन अंतिम चरण में था और परिणाम घोषित होने वाला था।

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में ये दी दलीलें

भर्ती के साक्षात्कार सहित पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मानदंड बदल दिए गए और उसके बाद वेटेज का दायरा बदल कर पूरी तरह से बदल दिया गया था। जीएसए, एएसएसए, जीएसओ, एसएसए और जेई तथा कई अभ्यर्थियों को विस्तारित दायरे के आधार पर वेटेज देकर चयनित किया गया है, जिससे याचिकाकर्ता के अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि यदि उन्हें अनुभव का वेटेज नहीं दिया गया होता, तो याचिकाकर्ता को चयन हो जाता।

हाईकोर्ट ने दिए थे रिकॉर्ड सील करने के आदेश

खंडपीठ ने रिकॉर्ड सील करने के आदेश में लिखा था कि कमल सहगल, याचिकाकर्ता के वकील ने आगे दलील दी कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी आयोग ने उन अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं, जिनका साक्षात्कार पूरा होने के बाद चयन किया गया है। यह स्वयं एप्लिकेशन का हिस्सा नहीं बन सकता था। इस स्थिति को देखते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया का रिकॉर्ड तुरंत सील कर दिया जाएगा।

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Rajesh

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