High court seeks reply from Chidambaram in 63 Moons Company case: उच्च न्यायालय ने 63 मून्स कंपनी मामले में चिदंबरम से मांगा जवाब

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एजेंसी,नई दिल्ली। बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 63 मून्स टेक्नालॉजी द्वारा दायर 10 हजार करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई के दावे वाले एक मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और दो वरिष्ठ अधिकारियों से जवाब मांगते हुये हलफनामा दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति ए के मेनन ने चिदंबरम और दो अधिकारियों के पी कृष्णन और रमेश अभिषेक को आठ सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कंपनी, 63 मून्स टेक्नालाजीज को इससे पहले फाइनेंसियल टेक्नालाजीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। कंपनी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम तथा दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ 12 जून को मामला दायर किया। कंपनी ने इनके खिलाफ ”दुर्भावनापूर्ण और बदनीयती से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। कंपनी ने कहा है कि चिंदबरम के वित्त मंत्री रहते 5,600 करोड़ रुपये के एनएसईएल घोटाले में उसके खिलाफ बदनीयती से कार्रवाई की गई। जिस समय का यह मामला है तब के पी कृष्णन कौशल विकास मंत्रालय में सचिव के पद पर थे तो रमेश अभिषेक वायदा बाजार आयोग के चेयरमैन थे। कंपनी ने अपनी याचिका में इन लोगों से 10,000 करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई की मांग की है।