कहा- राज्य अपने ही कर्मचारी के प्रति इतना अमानवीय कैसे हो सकता है
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: इलाज के लिए अस्पताल को भुगतान न करने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मामला रोहतक की अदालत में जज के रीडर की पत्नी के इलाज से जुड़ा है। जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार के इस रवैये पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य अपने ही कर्मचारी के प्रति इतना अमानवीय कैसे हो सकता है।
हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि सिंगल बेंच ने गैर मंजूर अस्पताल से ओपीडी ईलाज के लिए भुगतान का आदेश दिया था। राज्य सरकार की नीति के तहत इसके लिए भुगतान नहीं किया जा सकता है। सरकार की याचिका का विरोध करते हुए कर्मचारी मनोज जैन ने कहा कि ओपीडी का इलाज भर्ती होने के बाद के इलाज का हिस्सा है। यह केवल ओपीडी इलाज नहीं है, जिसके लिए उसने प्रतिपूर्ति की मांग की हो।
राज्य को अपने कर्मियों के प्रति उदार होना चाहिए
याची ने बताया कि उसकी पत्नी को किडनी से जुड़ी समस्या थी, जिसे आम बीमारी नहीं माना जा सकता है। याचिका के विरोध में उसने विभिन्न हाईकोर्ट की जजमेंट पेश की जिसमें ओपीडी इलाज के लिए भुगतान का निर्देश दिए गए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान में राज्य को कल्याणकारी राज्य कहा गया है। राज्य को अपने कर्मियों के प्रति उदार होना चाहिए, लेकिन इस मामले में सरकार ने अमानवीय रवैया अपना लिया है। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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