Punjab-Haryana High Court News: हरियाणा में 24 हजार पदों पर नियुक्ति रोकने की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

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हरियाणा में 24 हजार पदों पर नियुक्ति रोकने की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
Punjab-Haryana High Court News: हरियाणा में 24 हजार पदों पर नियुक्ति रोकने की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

याचिका खारिज होने पर भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना
कहा-सरकार भर्ती रोको गैंग के मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगी।
Punjab-Haryana High Court News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में गत 17 अक्टूबर को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा गु्रप सी और डी के 24 हजार पदों पर भर्ती को लेकर परिणाम घोषित किया गया था। परिणाम घोषित होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइंन करने का कार्य शुरू हो चुका था। इसी बीच एक व्यक्ति ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चयनित युवाओं की ज्वाइनिंग रोकने की मांग की। जिसे हाईकोई ने पहली ही सुनवाई पर खारिज की दिया। जिससे हजारों युवाओं की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ हो गया। याचिका विपिन सागर ने हरियाणा सरकार एवं अन्य के विरुद्ध वकील केडीएस हुड्डा के माध्यम से दाखिल करते हुए चयनित युवाओं की ज्वाइनिंग रोकने की बात कही थी।

याचिका खारिज होने पर भाजपा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता राजबीर रोहिता ने बताया कि भर्ती रोको गैंग इस तरह के कार्यों में पहले भी सक्रिय रहा है। भाजपा सरकार भर्ती रोको गैंग के मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भर्ती रोको गैंग की याचिका खारिज करके युवाओं के हित में फैसला लिया है। भविष्य में भी बिना खर्ची और बिना पर्ची के नीति के साथ ही भाजपा सरकार काम करेगी और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया जाएगा। भर्ती रोको गैंग चाहता था कि युवाओं की ज्वाइनिंग में रोड़े अटका कर भर्ती को रोका जाए लेकिन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है।

सीएम नायब सैनी के शपथ लेने बाद के जारी हुआ था परिणाम

गौरतलब है कि गत 17 अक्टूबर को सीएम सैनी ने शपथ ली थी। इससे एक दिन पहले उन्होंने शपथ से पहले भर्तियों का परिणाम जारी करने की बात कही थी। सीएम के शपथ लेने के साथ ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 24000 भर्तियों का परिणाम घोषित कर दिया था।