High Court rejects petition on admission interview at Stephens College: उच्च न्यायालय ने स्टीफंस कॉलेज में प्रवेश साक्षात्कार पर दायर याचिका खारिज की

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नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां सेंट स्टीफंस कॉलेज में ईसाई छात्रों के दाखिल के लिए साक्षात्कार पैनल में सर्वोच्च परिषद के एक सदस्य को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने कॉलेज के तीन प्रोफेसरों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने पूर्व में दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत आने वाले कॉलेज में ईसाई छात्रों के प्रवेश के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पर रोक लगाने से मना कर दिया था। शिक्षक और कॉलेज के संचालक मंडल के सदस्य– एनपी आशले, अभिषेक सिंह और नंदिता नारायण– ने कॉलेज की सर्वोच्च परिषद द्वारा 12 मार्च को हुई बैठक में लिए गए निर्णय को चुनौती दी थी। याचिका के मुताबिक, बैठक में यह फैसला किया गया कि सभी विषयों में ईसाई छात्रों के दाखिल के लिए साक्षात्कार पैनल में एक अतिरिक्त ईसाई सदस्य होगा जो सर्वोच्च पैनल या संचालन मंडल की ओर से नामित किया जाएगा। बहरहाल, कॉलेज ने एकल न्यायाधीश की पीठ के समक्ष कहा था कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि इसमें न तो याचिकाकतार्ओं के मौलिक अधिकारों और न ही वैधानिक या कानूनी अधिकारों का हनन किया गया है। कॉलेज ने अदालत से याचिका खारिज करने का अनुरोध किया था।