हाईकोर्ट ने याची पर जुर्माना भी लगाया
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: करवाचौथ का व्रत पति-पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने वाला और प्यार-विश्वास, सुख बढ़ाने वाला पर्व है। सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवाचौथ का व्रत रखती हैं। करवाचौथ के व्रत को लेकर ही एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई। दायर याचिका में करवाचौथ के व्रत को उत्सव घोषित करने की मांग की गई। इस याचिका में विधवाओं के लिए भी करवाचौथ की मांग कर दी गई।
याचिका में मांग की गई कि विधवा, तलाकशुदा या सहमति संबंध में रहने वाली महिलाओं के लिए करवाचौथ का व्रत अनिवार्य किया जाए। इस याचिका को खारिज करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याची पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। याचिका पंचकूला निवासी नरेंद्र कुमार मल्होत्रा ने दायर की थी।
हमारा कीमती समय बर्बाद किया, जुर्माना भी अदा करना होगा: हाईकोर्ट
याची ने कहा कि इसके लिए कानून बनाने का केंद्र सरकार को आदेश दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि यह एक सामाजिक मुद्दा है, जिसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कानून बनाना विधायिका का काम है, न्यायपालिका का नहीं। हमारा काम केवल कानून में को भेद-भाव, त्रुटि, अन्याय आदि की स्थिति में नागरिकों के सांविधानिक अधिकारों की रक्षा करना है।
याची ने हमारा बहुत कीमती समय बर्बाद किया है, इसके लिए उसे जुर्माना अदा करना होगा। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए याची पर 1 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि याची को पीजीआई पुअर पेशेंट रिलीफ फंड में जमा करवानी होगी।
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