Punjab-Haryana High Court News: हाईकोर्ट ने पुत्रवधू को दिए सास की देखरेख के आदेश

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Punjab-Haryana High Court News: हाईकोर्ट ने पुत्रवधू को दिए सास की देखरेख के आदेश
Punjab-Haryana High Court News: हाईकोर्ट ने पुत्रवधू को दिए सास की देखरेख के आदेश

पति की मौत के बाद नौकरी मिलते ही पुत्रवधू ने सास की देखभाल करने से कर दिया था इनकार
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए पुत्रवधू को दिए सास की देखरेख करने के आदेश दिए है। अपने फैसले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पति की मौत के बाद पत्नी यदि अनुकंपा आधार पर उसकी नौकरी संभालती है तो सास (पति की मां) की देखरेख भी उसे करनी होगी।

आपको बता दे की हरियाणा में पति की मौत के बाद नौकरी मिलते ही पुत्रवधू ने सास की देखभाल करने से इनकार कर दिया था। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने फैसले में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत सास-ससुर के देखरेख की जिम्मेदारी पुत्रवधू पर नहीं डाली जा सकती, लेकिन न्याय के लिए अपवाद संभव है। कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज करते हुए सास को हर महीने 10 हजार रुपए देने के आदेश दिए।

पति की मौत के बाद पत्नी को रेल कोच फैक्ट्री में मिली नौकरी

पति की मौत के बाद पत्नी को रेल कोच फैक्ट्री में जूनियर क्लर्क की नौकरी दी गई थी। इसके बाद महिला ने बेटे के साथ पति का घर छोड़ दिया। महिला की सास की तरफ से सोनीपत की फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर पुत्रवधू से भरण पोषण के लिए खर्च दिलाए जाने की मांग की गई। कहा कि एक बेटी की शादी हो चुकी है। एक बेटा रिक्शा चलाता है, जिसकी जमापूंजी बीमार बेटे पर खर्च हो रही है। ऐसे में बेटे की मौत पर उसकी जगह नौकरी कर रही पुत्रवधू से खर्च दिलाया जाए।

सास को देने होंगे 10 हजार रुपए प्रतिमाह

कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 जो अब बीएनएस की धारा 144 है, के तहत खर्च का प्रावधान निराश्रय या आर्थिक रूप से कमजोर को मदद के लिए किया गया है। मौजूदा मामले में देखना होगा कि महिला को अपने पति की मौत के बाद उसकी जगह पर नौकरी दी गई है। ऐसे में पति की मां की देखरेख की जिम्मेदारी से भी वह पीछे नहीं हट सकती। महिला का वेतन 80 हजार रुपए प्रतिमाह है। ऐसे में वह सास को मेंटेनेंस के लिए 10 हजार रुपए प्रतिमाह का भुगतान करने संबंधी फैमिली कोर्ट का फैसला सही है।

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