महिला ने पति और अन्य रिश्तेदारों पर उत्पीड़न का लगाया था आरोप
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: पति व अन्य रिश्तेदारों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक महिला ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने महिला पर ही 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे झूठे केसों की बढ़ती संख्या के कारण कई सच्चे व महत्वपूर्ण मामलों के लिए मौजूद कीमती समय और संसाधन छिन जाते हैं। गुरुग्राम निवासी महिला ने याचिका दाखिल करते हुए पति और अन्य रिश्तेदारों द्वारा धमकी और उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
हाईकोर्ट ने कहा कि महिला ने अन्य बातों के अलावा अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उसके पति ने नशे की लत के कारण उसे शारीरिक नुकसान पहुंचाया और उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। लेकिन याचिका में घटना के किसी सबूत का जिक्र नहीं है। ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके चलते उसे अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग करनी पड़े या उसके जीवन को खतरा हो।
फर्जी मामलों से अदालतों पर बोझ बढ़ रहा
प्रतिवादी-पति के खिलाफ केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं। राज्य द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता किसी व्यक्ति के साथ अपने वैवाहिक घर से भाग गई थी, जिससे धमकी और उत्पीड़न के दावे निराधार हो गए। यह न्यायालय यह देखकर दुखी है कि इस प्रकार के फर्जी मामलों से अदालतों पर बोझ बढ़ रहा है। ऐसे मामलों से राज्य की पूरी मशीनरी पर बोझ पड़ रहा है।
ये भी पढ़ें : चरखी दादरी में शादी समारोह में गोली लगने से लड़की मौत