Aaj Samaj (आज समाज),Akhil Bhartiya Ror Mahasabha,पानीपत : अखिल भारतीय रोड़ महासभा के चुनाव पर रोक लगाने, वित्तीय लेनदेन में अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग को लेकर दायर की गई सिविल रिट याचिका का पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने निपटारा कर दिया है। इस फैसले के उपरांत रोड़ महासभा के नये पदाधिकारियों के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। क्षत्रिय रोड़ समाज के लोगों को उक्त जानकारी देते हुए रोड़ बिरादरी के वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी शक्ति सिंह ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने जिला रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज करनाल को दिनांक 25-10-23 को उनके समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई याचिका पर छह महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
देश-विदेश में रह रहे लाखों लोगों की भावनाएं रोड़ महासभा के साथ जुड़ी हुई हैं
चौधरी शक्ति सिंह एडवोकेट ने कहा कि देश-विदेश में रह रहे लाखों लोगों की भावनाएं रोड़ महासभा के साथ जुड़ी हुई हैं। सरकार ने घरौंडा के एसडीएम को रोड़ महासभा के प्रशासक का कार्यभार सौंपा हुआ है किंतु उनके पास लोकसभा के आम चुनावों के साथ-साथ अन्य प्रशासनिक जिम्मेवारियां भी हैं, इतनी व्यस्तता की वजह से उनके लिए महासभा द्वारा संचालित करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, असंध, पंचकूला और हरिद्वार में स्थित रोड़ धर्मशालाओं की समुचित देखरेख करना और निश्चित समयावधि में महासभा के नये पदाधिकारियों का चुनाव करवाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि रोड़ समाज के हितों की सुरक्षा और महासभा के चुनाव जल्द से जल्द संपन्न कराने के लिए क्षत्रिय रोड़ समाज के लोगों का आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। इसके साथ ही बेहतर होगा कि जिला रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज करनाल भी मौजूदा प्रशासक के स्थान पर रोड़ महासभा की एडहॉक कमेटी बनाएं अथवा बिरादरी के ही किसी भी सक्षम अधिकारी को महासभा का नया प्रशासक नियुक्त करें ताकि निश्चित समयावधि में चुनाव संपन्न हो जाएं।