High court denies relief to Mallya for attachment of assets: संपत्तियों की कुर्की को लेकर उच्च न्यायालय का माल्या को राहत से इनकार

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 मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने संकट में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्तियों की कुर्की से संबंधित एक विशेष अदलत में चल रहे मामले पर स्थगन देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एस जे कथावाला ने माल्या द्वारा पिछले महीने दायर अपील को खारिज कर दिया। माल्या ने धन शोधन रोधक कानून (पीएमएलए) से संबंधित विशेष अदालत में चल रही सुनवाई पर स्थगन देने का आग्रह किया था। माल्या ने अपनी अपील में कहा था कि या तो इस पर स्थगन दिया जाए या निचली अदालत द्वारा इस पर कोई फैसला या आदेश भगोड़े आर्थिक अपराधी कानून की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी एक और याचिका पर अंतिम आदेश के आधार पर लागू हो। अदालत ने हालांकि कहा कि उसे माल्या को राहत देने की कोई वजह नजर नहीं आती। इस साल पांच जनवरी को विशेष पीएमएलए अदालत ने माल्या को भगोड़ आर्थिक अपराधी घोषित किया था। उसके बाद अदालत ने माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की थी। माल्या ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करते हुए भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून की वैधता को चुनौती दी थी। यह याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है।