Punjab Panchayat Election 2024 : पंचायत चुनाव संबंधी हेल्पलाइन नंबर जारी

0
94
Punjab Panchayat Election 2024 : पंचायत चुनाव संबंधी हेल्पलाइन नम्बर जारी
Punjab Panchayat Election 2024 : पंचायत चुनाव संबंधी हेल्पलाइन नम्बर जारी

चुनाव आयोग ने कंट्रोल रूम किया स्थापित 

15 अक्टूबर को चुनी जाएंगी प्रदेश की नई पंचायतें

Punjab Panchayat Election 2024 (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वर्तमान में प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य चुनाव आयोग भी निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से मतदान करने के लिए पूरी तैयारी में जुटा है। प्रदेश में किसी भी गांव में किसी मतदाता के साथ कोई अन्याय न हो इसके लिए चुनाव आयोग पूरी नजर रखे हुए है।

इसी के चलते राज्य चुनाव आयोग ने आम जनता और समस्त संबंधितओं की सुविधा के लिए अपने कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। यह कंट्रोल रूम आयोग द्वारा अपने कार्यालय एससीओ नंबर 49, सेक्टर 17 ई, चंडीगढ़ में स्थापित किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि लैंडलाइन नंबर 0172-2771326 पर यह कंट्रोल रूम चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक सुबह 8.30 बजे से शाम 9बजे तक काम करेगा।

यह भी पढ़ें : CM Bhagwant Mann News : अन्नदाताओं को मंडियों में कोई परेशानी न हो

नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के संबंध में निर्देश जारी

राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की सुविधा के लिए आयोग द्वारा सभी जिला चुनाव अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों द्वारा संबंधित प्राधिकरणों के नियमों या प्रक्रियाओं के अनुसार नामांकन पत्रों के साथ नो ड्यू सर्टिफिकेट या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है ।

यदि किसी उम्मीदवार को प्रयासों के बावजूद उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होता है, तो वह एक हलफनामा, जिसमें स्पष्ट किया गया हो कि वह संबंधित प्राधिकरण का कोई कर या अन्य बकाए का देनदार नहीं है और पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 11 के अनुसार, उसके पास किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित संपत्ति का अवैध कब्जा नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि उपरोक्त के अलावा आयोग द्वारा यह निर्देश भी जारी किए गए हैं कि बीडीपीओ कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार यदि ग्राम पंचायत या संबंधित प्राधिकरण से किसी प्रकार का कोई बकाया वसूली योग्य है, तो इसकी पंचायत-वार सूची बीडीपीओ कार्यालय द्वारा तैयार करने के बाद संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए, जो नामांकन स्वीकार करते समय उस सूची को अपने पास संदर्भ के लिए रखेगा।

यह भी पढ़ें : Punjab News : हमें आजादी के नायकों से प्रेरणा लेने की जरूरत : सौंद

यह भी पढ़ें : Amritsar Crime News : अमृतसर पुलिस ने किया नशा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़