पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह कत्ल केस में राजोआना को मिली है सजा-ए-मौत
Balwant Singh Rajoana (आज समाज) चंडीगढ़: पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह कत्ल केस में मौत की सजा पाने वाले बलवंत सिंह राजोआना की सजा पर सुनवाई 18 मार्च हो होगी। राजोआना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर असाधारण और अनुचित देरी के आधार पर अपनी मौत की सजा माफ करने की अपील की है। याचिका में तर्क दिया गया है कि भारत सरकार ने उसकी दया याचिका पर फैसला करने में काफी समय लगाया है। वह लगभग 29 साल से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की है।
सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि राजोआना की मौत की सजा का मामला तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के कार्यकाल से लंबित है। उन्होंने कहा कि राजोआना 15 साल से मौत की सजा का सामना कर रहे हैं और पिछले 29 वर्षों से जेल में बंद हैं।
उन्होंने तर्क दिया कि अब उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। इस पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि या तो आप निर्णय लें, अन्यथा हम इस मामले की मेरिट पर सुनवाई करेंगे। लेकिन हर मामला एक जैसा नहीं होता। कैद-ताउम्र की सजा का विकल्प भी होता है। वकील रोहतगी ने कहा कि भुल्लर मामले में मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया था। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 18 मार्च, 2025 को करेंगे।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का कत्ल 31 अगस्त 1995 को कर दिया गया था। बलवंत सिंह राजोआना के बयान के अनुसार, उसने और पंजाब पुलिस मुलाजिम दिलावर सिंह ने बेअंत सिंह को ह्यूमन बम से उड़ा दिया था। दिलावर सिंह ने ह्यूमन बम बनकर बेअंत सिंह पर हमला किया था।
साजिश इस तरह रची गई थी कि अगर दिलावर फेल हो जाता तो राजोआना की तरफ से हमला किया जाना था। कोर्ट ने राजोआना को फांसी की सजा सुनाई थी।
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