Haryana-Punjab News: शंभू बॉर्डर खोलने के मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में

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शंभू बॉर्डर खोलने के मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में
शंभू बॉर्डर खोलने के मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में

Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ: पंजाब और हरियाणा सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर को खोलने संबंधी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। सरकार की याचिका पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान पंजाब और हरियाणा दोनों सरकारों की तरफ से एक स्वतंत्र कमेटी गठित करने के लिए प्रतिष्ठित लोगों के नाम अदालत में रखे जाएंगे। जो कि बॉर्डर खुलवाने के लिए किसानों और सरकार के बीच ब्रिज का काम करेंंगे। गत सुनवाई पर केंद्र सरकार ने दलील दी थी कमेटी के लिए नाम देने के नजदीक है। हालांकि अदालत का साफ कहना है कि अगर वह ऐसा नहीं कर सकते है तो यह काम कोर्ट पर भी छोड़ा जा सकता है।वहीं, इस दौरान दोनों सरकारों को इस मामले को सुलझाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी अदालत को बताया जाएगा। हालांकि शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे।

इस तरह के लोग कमेटी में होंगे शामिल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कमेटी के लिए न्यूट्रल व्यक्तियों के बारे में सोचें और आपके सुझाव से किसानों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। न्यायाधीश विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन कृषि पृष्ठभूमि वाले कुछ पूर्व न्यायाधीश, प्रमुख विश्वविद्यालयों के कुछ प्रोफेसर, शोधकर्ता कमेटी में हो सकते हैं। समाधान करने का प्रयास करें।