बोर्ड अध्यक्ष प्रो० (डॉ०) जगबीर सिंह, बताया कि डी.एल.एड. रि-अपीयर परीक्षा में जिन छात्र-अध्यापकों के अनुचित साधन के केस दर्ज हुए हैं उनकी सूचना बोर्ड कार्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्था/कॉलेज को ई-मेल एवं एस.एम.एस. के माध्यम से भेज दी गई है।(Hearing of UMC cases on March 9) उन्होंने आगे बताया कि अनुचित साधन (यू.एम.सी.) सम्बन्धी छात्र-अध्यापकों की सूची बोर्ड वैबसाईट www.bseh.org.in पर भी उपलब्ध है। ऐसे सभी छात्र-अध्यापक 09 मार्च, 2022 को प्रात: 9.30 बजे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बोर्ड मुख्यालय, भिवानी पर पहुंचना सुनिश्चित करें।
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