Haryana Women’s Development Corporation: विधवा महिलाओं के लिए ऋण योजना

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विधवा महिलाओं के लिए ऋण योजना
विधवा महिलाओं के लिए ऋण योजना

Aaj Samaj (आज समाज), Haryana Women’s Development Corporation, नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने व व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

यह जानकारी देते हुए हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक राजकुमार ने बताया कि योजना के तहत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक तथा जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष है इस स्कीम की पात्र होंगी। उन्होंने बताया कि बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी।

उन्होंने बताया कि विभिन्न क्रियाकलापों बुटीक, सिलाई, कढ़ाई, ई-रिक्शा, मसाला अचार इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी व रेडीमेड गारमेंट इत्यादि तथा अन्य किसी भी कार्य जिसको करने में महिलाएं सक्षम हो उन सभी कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए नारनौल बस स्टैंड के पीछे हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं।

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