Haryana Vivah Shagun Yojana शादी का निमंत्रण पत्र सरकार को नहीं भेजा तो नहीं मिलेगा योजना का लाभ… 

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Haryana Vivah Shagun Yojana

Haryana Vivah Shagun Yojana शादी का निमंत्रण पत्र सरकार को नहीं भेजा तो नहीं मिलेगा योजना का लाभ… 

  • सरकार ने कहा कि योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह का कार्ड भेजना होगा या फिर देने होगी विवाह की जानकारी
  • स्कीम को गलत तरीके से फायदा उठाने वालों को लेकर सरकार हुई सख्त
  • पिछले करीब 2 साल में 55 हजार से ज्यादा लोगों ने उठाया योजना का फायदा

आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़ : 

Haryana Vivah Shagun Yojana : हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना शुरू की गई थी जिसके अनुसार एससी व बीसी समुदाय के लोगों को लड़की के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये वित्तीय सहायता उनको शादी से पहले या शादी के समय या बाद में प्रदान की जाती है। अब सरकार ने कहा कि अगर योजना का लाभ उठाना है तो परिजनों को कन्या की शादी का निमंत्रण पत्र या जानकारी भेजनी होगा। अब आप भी हैरान हो गए होंगे क्या सरकारी या इसके नुमाइंदों को भी आमंत्रित करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इसलिए करने की तैयारी है ताकि कोई इस योजना का गलत तरीके से फायदा नहीं उठा सके। क्योंकि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जब लोग गलत तरीके से योजना का फायदा उठा रहे हैं।

Haryana Vivah Shagun Yojana

बता दें कि पिछले करीब 2 साल की अवधि में 55 हजार से ज्यादा परिजन इस स्कीम का फायदा उठा चुके हैं। लेकिन कई बार इसमें कई बार सामने आया है कि इसको लेकर संबंधित लड़की के परिजनों या लड़की द्वारा स्कीम के नाम पर सहायता तो ले ली लेकिन धरातल पर शादी हुई ही नहीं है। इसको देखते हुए सरकार ने इस दिशा में अब प्लानिंग तैयार की है जिसके तहत अब योजना के तहत अब गलत तरीके से कोई आर्थिक मदद नहीं ले। इन पहलुओं पर बारीकी से काम हो रहा है और उम्मीद है जल्दी है आने वाले महीने में इसको अमली जामा पहना दिया जाएगा। इस योजना में फर्जीवाड़े की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार अब नए कदम उठा रही है।

सरकार को शादी का कार्ड या जानकारी भेजे सरकार को

सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि योजना का फायदा लेने के लिए संबंधित कन्या या परिजनों की तरफ से इस बारे में सरकार को शादी का कार्ड भेजना होगा या फिर इस बारे में सरकार को जानकारी भेजनी होगी कि किस तारीख को कहां पर उनकी शादी है। (Haryana Vivah Shagun Yojana) ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि कोई सरकार स्कीम का दुरुपयोग नहीं हो सके। कई बार ऐसा होता है कि सरकार से स्कीम के तहत राशि तो ले ली जाती है लेकिन शादी नहीं होती है।

साल 2020-21 में 32082 को मिला स्कीम का फायदा

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ये भी बता दें कि स्कीम का फायदा उठाने के लिए संबंधित को आवेदन करना होता है और कन्या पक्ष की तरफ से लड़के व परिवार के बारे में जानकारी भी देनी होती है। (Haryana Vivah Shagun Yojana) इस कड़ी में सामने आया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार के पास स्कीम का फायदा लेने के लिए कुल 39204 आवेदन आए थे और इनमें से 32082 को स्कीम का फायदा मिला है। कुछ आवेदन ऐसे होते हैं जिनमें कुछ तकनीकी दिक्कतें होती हैं या फिर किसी अन्य कारण के चलते उनके आवेदन को पैमाने पर सही नहीं पाया जाता है।

वित्त वर्ष 2021-22 में 31 जनवरी 2022 तक 23483 को स्कीम का फायदा

सरकार द्वारा मुहैया करवाए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में 31 जनवरी 2022 तक कुल 23483 आवेदनकर्ताओं को स्कीम का फायदा मिला है। (Haryana Vivah Shagun Yojana) कुल 36052 आवेदन स्कीम के तहत सरकार को प्राप्त हुए थे जिनमें से उपरोक्त को स्कीम की राशि जारी कर दी गई है। इस लिहाज से करीब दो साल की अवधि में 55 हजार से ज्यादा को स्कीम के तहत सहायता राशि जारी की गई है।

करीब 15 हजार को शादी से पहले या शादी के वक्त मिली राशि

ये भी सामने आया है कि जितने भी लोगों को स्कीम के तहत सहायता राशि जारी की गई है, उनमें से 14734 ऐसे रहे हैं जिनको ये राशि या तो शादी के पहले दे दी गई थी या (Haryana Vivah Shagun Yojana)  फिर इसको शादी के समय पर जारी कर दिया गया है। वहीं बाकी को ये राशि शादी होने के बाद प्रदान की गई है।

कुल आवेदनकर्ताओं में से 73 फीसद से ज्यादा को योजना का लाभ मिला

गौरतलब है कि हरियाणा में पिछले करीब 2 साल की अवधि में 75256 आवेदन आए हैं। इनमें से 2020-21 में 32082 और गत वित्त वर्ष में 23483 को स्कीम का फायदा मिला है और इनमें से कुल 55565 को स्कीम का फायदा मिला है जो कि आवेदन करने वालों में से 73 फीसद से ज्यादा है। वही दोनों सालों के आंकड़ों को मिला लें तो सामने आता है (Haryana Vivah Shagun Yojana)  कि करीब 20 फीसद आवेदन करने वाले ऐसे रहे जिन्हें शादी से पहले या शादी के मौके पर सहायता राशि प्राप्त हुई है। वहीं सामने नहीं आ पाया कि जो करीब 20,000 ऐसे हैं, जिनको सहायता राशि नहीं मिली है इस के योग्य नहीं थे या फिर उनको बाद में दी जाएगी, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

योजना के तहत योग्य कैंडिडेट के परिजनों को 71000 रुपए मिलेंगे

इस योजना के तहत अनुसूचित और पिछड़ी जाति के कन्याओं को कन्यादान के नाम पर 71000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। इसमें 66,000 रुपये की धनराशि शगुन के तौर पर विवाह के समय दी जायेंगी और बाकी के 5,000 रुपये की धनराशि शादी के पंजीकरण के समय पर दी जायेंगी। हरियाणा कन्यादान योजना का आरंभ राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है ।

इस योजना के अंतर्गत राज्य की गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए पहले 51 ,000 रुपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जा रही थी जिसको बढाकर 71000 रुपये कर दिया। इसे हरियाणा विवाह शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है । इस योजना के तहत राज्य के सभी वर्गों को लड़कियों को शादी के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है।

सरकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत एससी व बीसी समुदाय के लोगों के लिए निरंतर सहायता राशि जारी कर रही है। कई बार स्कीम का फायदा गलत तरीके लिया जाता है। ऐसे में अब जरूरी किया जाएगा ताकि उस बारे में सरकार को जरूरी व पूरी जानकारी या तो शादी कार्ड भेजा जाए या फिर पत्र प्रेषित कर जानकारी दी जाए। इसको हम जल्दी ही अनिवार्य कर रहे हैं। साथ अन्य जरूरी प्रावधान भी किए जाएंगे।

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