Haryana Sikh Gurdwara Management Committee के होने वाले चुनाव को लेकर नई वोट बनाने का कार्य होगा 30 सितंबर तक : उपायुक्त

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Haryana Sikh Gurdwara Management Committee
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Aaj Samaj (आज समाज),Haryana Sikh Gurdwara Management Committee, पानीपत : हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन ने जिले में नये सिख वोट बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस कार्य के लिए एसडीएम मनदीप कुमार को आर.ओ नियुक्त किया गया है। जिला उपायुक्त डॉ.वीरेंद्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे जिले में वोट बनाने का यह कार्य 30 सितंबर तक बगैर किसी विघ्न के जारी रहेगा। उपायुक्त ने बताया कि जो अधिकारी नये वोट बनाने के लिए फील्ड में है उन्हें ईमानदारी व पूरी जांच के बाद वोट बनाने का कार्य करना है। वोट बनाने के कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिये। अधिकारी वोट वाले फॉर्म को पहले अच्छी प्रकार से उसे पढ कर जांच ले। जो वोटर नये हैं उन्हें पहले फार्म के बारे में पूरी जानकारी दे। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।
  • नये सिख वोट बनाने को लेकर अधिकारी उतरे फील्ड में
  • अधिकारी वोट वाले फॉर्म की अच्छी प्रकार से करें जांच पड़ताल
  • नये सिख वोटर को देना होगा अपने विधानसभा क्षेत्र का हवाला

प्रशासन की ओर से कुछ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई

उपायुक्त ने बताया कि नये वोट बनाने के कार्य को सम्पूर्ण करने को लेकर प्रशासन की ओर से कुछ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो वोटों की वेरिफिकेशन करने के कार्य के अलावा नई वोट बनाने के प्रति वोटर को जागरूक करने का कार्य भी करेंगे। उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि नई वोट बनवाने के लिए गांव-गांव मुनादी कराई गई है, ताकि आम सिख मतदाता अपनी वोट समय पर बनवा सके। गांव स्तर पर सिख वोट बनाने के लिए पटवारियों की, नगर निगम स्तर पर डीएमसी व उपमंडल स्तर पर नगर पालिका सचिव की ड्यूटी लगाई गई है। नई वोट बनाने का यह कार्य 30 सितंबर तक जारी रहेगा।

वोटर के लिए कुछ हिदायर्ते है जिसे उन्हे पूरा करना अनिवार्य

उपायुक्त ने बताया कि वोट बनाने के लिए अधिकारियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिये है जिनकी पालना करना जरूरी है। अधिकारियों को नई वोट बनाने के लिए एक फॉर्म दिया गया है, जिसमें नये सिख वोटर के लिए कुछ हिदायर्ते है जिसे उन्हे पूरा करना अनिवार्य है। उपायुक्त ने बताया कि नये वोटर बनाने को लेकर जो अधिकारी ग्राम स्तर पर, नगर निगम स्तर पर और उपमंडल स्तर पर वोट बनाने का कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक अधिकारी को नये वोट बनलाने के लिए एक फार्म दिया गया है जिसे नये वोटर द्वारा भरना जरूरी है। इस फॉर्म में नये सिख वोटर को अपने विधानसभा क्षेत्र का हवाला देने के अलावा कई अन्य जानकारी भी देनी होंगी।