Haryana School Education Board : ओपन विद्यालय की परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू

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परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू
परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू

Aaj Samaj (आज समाज), Haryana School Education Board, नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक दोपहर 2 से सांय 5 बजे तक आयोजित की जा रही माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ओपन विद्यालय की परीक्षाओं के मद्देनजर जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने जिला में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 के तहत धारा 144 लागू की है।

फोटोस्टेट की दुकानें व कोचिंग सेंटर 500 मीटर की परिधि तक बंद

जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों के अनुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 मीटर की परिधि में घातक हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी लगाई गई है। वहीं परीक्षा तिथि वाले दिन परीक्षा केंद्र के आसपास भवनों के निकट परीक्षा अवधि के दौरान फोटोस्टेट की दुकानें व कोचिंग सेंटर 500 मीटर की परिधि तक बंद रहेंगे। परीक्षा केन्द्रों में सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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