Aaj Samaj (आज समाज), Haryana Police Warning, चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के बाद हरियाणा पुलिस ने भी राज्य के जेसीबी व हाइड्रा आदि के आंदोलरत किसानों को देने वाले मालिकों को चेताया है। उन्हें कहा गया है कि मालिक जेसीबी या हाइड्रा जैसी मशीनें प्रदर्शनकारी किसानों को न दें और ऐसा करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली कूच के लिए शंभू व हरियाणा-पंजाब के अन्य बॉर्डरों पर अड़े किसानों को पुलिस व प्रशासन द्वारा आगे बढ़ने से रोकने के लिए अवरोधक लगाए गए हैं और उन्हें हटाने के लिए किसानों ने कई जेसीबी व हाइड्रा जैसी मशीनें इकट्ठा की हैं।
- जल्द समाधान निकाले हरियाणा
दिल्ली जाना है तो बस से जाएं किसान : कोर्ट
पंजाब में भी मालिकों से किसानों को ऐसी मशीनरी उपलब्ध न करवाने को कहा गया है।
पुलिस के अवरोधकों को तोड़ने के लिए हरियाणा-पंजाब के बॉर्डरों पर ट्रैक्टर-ट्राली के अलावा हाइड्रा व अन्य मशीनें इकट्ठा करने पर हाई कोर्ट भी कड़ी आपत्ति जता चुका है। कोर्ट ने कहा है कि यदि किसानों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है तो वे अन्य साधनों का उपयोग कर सकते हैं। अगर उन्होंने दिल्ली जाना है तो वे बस से जा सकते हैं।
हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्राली चलाना गैर-कानूनी
जजों ने यह भी बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्राली चलाना वैध नहीं है, लेकिन किसान इन पर अमृतसर से दिल्ली जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा, सभी अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे संवैधानिक कर्तव्य क्यों भूल जाते हैं? बता दें कि मंगलवार को हाई कोर्ट में हरियाणा व पंजाब सरकार ने स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करते हुए किसान आंदोलन की वर्तमान स्थिति की अदालत को जानकारी दी।
पंजाब सरकार के रवैये पर भी उठे सवाल
हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार पर भी सवाल उठाया है। कोर्ट न े कहा कि आखिर क्यों बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हरियाणा-पंजाब की सीमाओं पर एकत्रित होने दिया जा रहा है। किसानों को दिल्ली जाना है तो वे बस से जाएं। कोर्ट ने कहा, पंजाब सरकार सुनिश्चित करे कि प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में एकत्र न हों। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को भी चेताया है कि राज्य सरकार संभल जाए और मामले का जल्द हल निकाले। जजों ने कहा, अभी पंजाब के किसान बैठे हैं और कल को अगर हरियाणा के किसान भी आंदोलन में शामिल हुए तो स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा।
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