- महिला सशक्तिरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआतइस
- योजना के तहत महिलाओं को कारोबार शुरू करने के लिए तीन लाख रुपए तक का दिया जाएगा लोन
नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
सरकार महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महिला सशक्तिरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय पांच लाख रुपए से कम है उन परिवारों की महिलाओं को कारोबार शुरू करने के लिए तीन लाख रुपए तक सस्ता कर्ज दिया जाएगा।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डा. जयकृष्ण आभीर ने बताया कि हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को पूरी तरह सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार महिलाओं को सशक्त स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है जिनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का ऋण बैंक के माध्यम से प्रदान किया जाएगा जिसमे 7 प्रतिशत ब्याज महिला विकास निगम द्वारा वहन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस ऋण के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिको को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि इस बारे में अन्य किसी जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय व दूरभाष नंबर 01282-250346 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं।
हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के लिए दस्तावेज
उपायुक्त डा. जयकृष्ण आभीर ने बताया कि महिला के पास हरियाणा राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पॉसपोर्ट साइज फोटो, बैंक पास बुक व मोबाइल नंबर होना चाहिए।
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