Punjab-Haryana High Court News: एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोले हरियाणा सरकार: हाईकोर्ट

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एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोले हरियाणा सरकार: हाईकोर्ट
एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोले हरियाणा सरकार: हाईकोर्ट

Haryana News Chandigarh (आज समाज) चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह आदेश दिए हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा- सरकार एक हफ्ते में रोड क्लियर करे। वहां से बैरिकेड हटाए। हाईकोर्ट ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है। किसानों की मांग केंद्र सरकार से है। इसलिए उन्हें दिल्ली की तरफ जाने की छूट दे देनी चाहिए। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि अगर वे शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटा देते हैं तो फिर किसान अंबाला में घुस जाएंगे और रढ आॅफिस का घेराव करेंगे। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि वर्दी वालों को घबराना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में किसानों को हरियाणा में घुसने या घेराव करने से नहीं रोका जा सकता। शंभू बॉर्डर पिछले 5 महीने से बंद चल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे। पंजाब के इन किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने यहां 7 लेयर की बैरिकेडिंग की थी। शंभू बॉर्डर बंद किए जाने से पंजाब और हरियाणा के बीच सीधी कनेक्टिविटी टूट गई थी। शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर अंबाला के व्यापारियों ने भी दुकानें बंद कर रोष जताया था। वहीं खनौरी बॉर्डर पर किसान शुभकरण की मौत के मामले में हाईकोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि शुभकरण की मौत शॉट गन से हुई है। पुलिस शॉट गन का इस्तेमाल नहीं करती। ऐसा लगता है कि गोली किसानों की तरफ से चलाई गई हो। हरियाणा सरकार के वकील दीपक सब्बरवाल ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर झज्जर सतीश बालन की अगुआई में किसान शुभकरन की मौत को लेकर एसआईटी बनाई गई है। हरियाणा सरकार के वकील दीपक सभरवाल ने कहा कि 10 फरवरी 2024 से यह सड़क बंद है। हमने हाईकोर्ट को बताया कि सिर्फ लॉ एंड आॅर्डर मेंटेन करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। किसान पंजाब की तरफ बैठे हुए हैं। यह दिन-रात करीब 400 की संख्या में हैं। पंजाब सरकार किसानों को एक तय जगह पर बिठाए। हम तुरंत बैरिकेडिंग को हटा लेंगे। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा कि एक हफ्ते में बैरिकेडिंग हटाओ। अगर लॉ एंड आॅर्डर की स्थिति आती है तो सरकार जो चाहे फैसला ले सकती है। यही आदेश पंजाब सरकार को भी दिया गया है कि वह लॉ एंड आॅर्डर मेंटेन रखें। उन्होंने कहा कि हाईवे तभी खुल पाएंगे, जब किसान वहां से हटेंगे।