Panchkula News: पंचकूला में मनसा देवी मंदिर क्षेत्र में मांस बिक्री पर लगी रोक को हरियाणा सरकार ने हटाया

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Panchkula News: पंचकूला में मनसा देवी मंदिर क्षेत्र में मांस बिक्री पर लगी रोक को हरियाणा सरकार ने हटाया
Panchkula News: पंचकूला में मनसा देवी मंदिर क्षेत्र में मांस बिक्री पर लगी रोक को हरियाणा सरकार ने हटाया

केवल ढाई किलोमीट के क्षेत्र में मांस ब्रिकी पर रहेगा पूर्ण रूप से प्रतिबंध
Panchkula News (आज समाज) पंचकूला: हरियाणा सरकार ने पंच्कूला स्थित माता मनता देसी क्षेत्र में मांस ब्रिकी पर लगी रोक को हटा दिया है। इस संबंध में आदेश जारी किए जा चुके है। नए आदेश के मुताबिक श्री माता मनसा देवी मंदिर से 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में मांस बिक्री पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। यहां पर किसी भी प्रकार का मांस काटा नहीं जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने यह जानकारी दी है।

उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने होली क्षेत्र की घोषणा वापस ले ली है, क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 21 दिसंबर 2022 के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि, नगर निगम आयुक्त अभी भी क्षेत्र में वध, मांस उत्पादों की बिक्री और खरीद को विनियमित कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत शक्तियां प्राप्त हैं। पंचकूला नगर निगम की ओर से होली कॉम्प्लेक्स की चारदीवारी नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

याचिकर्ताओं ने हाईकोर्ट में यह दी दलील

हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद भारद्वाज ने 17 अप्रैल, 2023 को पवित्र क्षेत्र के आदेश पर रोक लगा दी थी, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि अधिसूचित क्षेत्र में वध, बिक्री और मांस की खरीद पर रोक लगाने वाले 2022 के आदेश में किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लेख नहीं है, जिसके तहत ऐसी घोषणा जारी की जा सके।

याचिकाकर्ताओं, जिनमें स्थानीय रेस्तरां मालिक और दुकानदार शामिल थे, ने तर्क दिया था कि ऐसी किसी भी मौलिक शक्ति के प्रयोग के अभाव में याचिकाकर्ताओं को अपना व्यवसाय करने से रोकना उन्हें दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है।

कानून के अनुसार कर रहे व्यापार

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें क्षेत्र में मांस और मांस उत्पादों की खरीद-फरोख्त के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत लाइसेंस जारी किए गए हैं और वे कानून के अनुसार व्यापार कर रहे हैं। पंचकूला में मांस और मांस उत्पादों की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगाने के लिए पवित्र क्षेत्र का सीमांकन किया गया था, जिसमें मनसा देवी कॉम्प्लेक्स (एमडीसी) का व्यवसायिक क्षेत्र भी शामिल है।

इन एरिया में रहेंगा पूर्ण रूप से प्रतिबंध

  • प्वाइंट ए- अर्बन दक्षिण चारदीवारी में ए पॉइंट श्रीमाता मनसा देवी मंदिर से कैंटोनमेंट एरिया के साथ सिंह द्वार तक रहेगा। यह एमडीसी-5 को भी पूरी तरह से कवर करेगा।
  • प्वाइंट बी- पश्चिम चारदीवारी में पॉइंट बी का एरिया आता है। यह सिंह द्वार से शुरू होकर चंडीगढ़ एरिया से पहले पंचकूला लाइट पॉइंट तक है।
  • प्वाइंट सी- उत्तर चारदीवारी में पॉइंट सी आता है। इसमें चंडीगढ़ आईटी पार्क से पंचकूला एरिया शुरू का डाल्फिन चौक और सेक्टर-4 एमडीसी का एरिया आता है। इसमें रिजर्व फॉरेस्ट एरिया को भी रखा गया है।
  • प्वाइंट डी- पूर्व चारदीवारी के अंतर्गत पॉइंट डी आता है। यह एमडीसी-4 से शुरू होकर श्री माता मनसा देवी के अंतर्गत आने वाले एमडीसी-5 के एरिया को कवर कर रहा है।

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