Haryana News : हरियाणा सरकार ने 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से पेंशन फंड से लिए एडवांस की रिकवरी के दिए आदेश

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Haryana News : हरियाणा सरकार ने 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से पेंशन फंड से लिए एडवांस की रिकवरी के दिए आदेश
Haryana News : हरियाणा सरकार ने 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से पेंशन फंड से लिए एडवांस की रिकवरी के दिए आदेश

किश्तों में होगी वसूली, जून 2024 से शुरू होगी रिकवरी
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा के 10 साल पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों को नायब सरकार ने बड़ा झटका दिया है। सरकार ने इन पेंशन भोगी कर्मचारियों से पेंशन फंड से लिए एडवांस की रिकवरी के आदेश दिए हैं। हालांकि यह राशि एक साथ नहीं रिकवर की जाएगी। इस कम्यूटेड वैल्यू की वसूली किश्तों में होगी। यह रिकवरी जून 2024 से की जाएगी।

ऐसे में इन पेंशनरों को अब जनवरी 2025 से कम पेंशन मिलेगी। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ने प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार के ट्रेजरी एवं लेखा विभाग के महानिदेशक को इस बारे में औपचारिक सूचना दे दी है। आदेशों के अनुसार पेंशन वितरित करने वाले बैकों को पेंशन के कम्यूटेड वैल्यू की वसूली तुरंत फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है, जिसे पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया गया था।

पंजाब का फैसला हाईकोर्ट ने हरियाणा में भी किया लागू

हरियाणा सरकार ने पंजाब से जुड़े एक मामले में 27 नवंबर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सुनाए गए फैसले पर यह निर्देश जारी किए हैं। 19 दिसंबर हाईकोर्ट ने कहा था कि यह आदेश हरियाणा में भी लागू होगा। इस साल जून में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के उन सभी पेंशन भोगियों से पेंशन की कम्यूटेड वैल्यू की वसूली करने का आदेश दिया था, जिन्होंने रिटायरमेंट के 10 साल या उससे अधिक समय को पूरा कर लिया है।

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