गोवंश मामलों की सुनवाई के लिए नूंह, पलवल, अंबाला और हिसार में बनाई फास्ट ट्रैक कोर्ट
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: गोवंश मामलों की सुनवाई के लिए हरियाणा सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट नॉमिनेट कर दिए हैं। नूंह, पलवल, अंबाला और हिसार में रेगुलर कोर्ट चलाने वाले वरिष्ठ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और सिविल न्यायाधीश की अदालतों को उनके निर्दिष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर विशेष अदालतों के रूप में नॉमिनेट किया गया है। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से इसका एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने इन अदालतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

यह लिखा गया नोटिफिकेशन में

नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि हरियाणा गवर्नर, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सहमति से, हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम, 2015 के तहत अपराधों की त्वरित सुनवाई (फास्ट ट्रैक) के लिए नूंह, पलवल, अंबाला और हिसार में रेगुलर कोर्ट चलाने वाले वरिष्ठ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और सिविल न्यायाधीश की अदालतों को उनके निर्दिष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर विशेष अदालतों के रूप में नॉमिनेट किया जाता है। सरकार ने 2015 के हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन कानून के तहत दर्ज होने वाले मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट नॉमिनेट कर दिए हैं।

इन जिलों के केसों की होगी सुनवाई

नूंह जिले में नूंह के अलावा रेवाड़ी, नारनौल, चरखी दादरी और भिवानी जिलों की सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा पलवल जिले में पलवल के अलावा फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, सोनीपत और पानीपत की सुनवाई होगी। अंबाला में अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल, वहीं हिसार जिले की कोर्ट में हिसार के अलावा जींद, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा जिलों की सुनवाई की जाएगी।

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