Haryana News: अवैध रूप से एमटीपी किट बेचने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी में हरियाणा सरकार

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Haryana News: अवैध रूप से एमटीपी किट बेचने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी में हरियाणा सरकार
Haryana News: अवैध रूप से एमटीपी किट बेचने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी में हरियाणा सरकार

गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए बदलेगा कानून
बिना वारंट होगी गिरफ्तारी, तीन साल तक की सजा का भी प्रावधान
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में अवैध रूप से एमटीपी किट बेचने वालों प्रदेश सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। अवैध रूप से एमटीपी किट की बिक्री को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में डाला जाएगा। सरकार ने यह निर्णय प्रदेश में गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए लिया है। अब इस अपराध में शामिल लोगों को पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकेंगी। कानून में तीन 3 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। पिछले दिनों फर्जी ग्राहक बनाकर कई एमटीपी किट विक्रेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन उन्हें जमानत मिलती रही क्योंकि कानून नरम है।

इसलिए सरकार अवैध रूप से एमटीपी किट बेचने को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए मौजूदा प्रावधान में संशोधन करेगी। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल के निर्देश पर यह प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। पिछले दिनों राजपाल के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक हुई थी, जिसमें कई फैसले लिए गए थे। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में पिछले कुछ सालों से लिंगानुपात गिरता रहा है। 2019 में राज्य का लिंगानुपात 923 पहुंच गया था। वहीं, 2024 में 910 दर्ज किया गया था।

पड़ोसी राज्यों से हरियाणा में पहुंच रही एमटीपी किट

अभी सरकार की ओर से स्वीकृत एमटीपी सेंटर या क्लीनिक में दवाइयां बेचने का प्रावधान है। हाल ही में सरकार ने एमटीपी किट के रिटेलरों को भी सिर्फ स्वीकृत सेंटरों में किट देने के निर्देश दिए हैं। कई जिलों की सीमाएं पड़ोसी राज्यों से जुड़ी होने के कारण एमटीपी किट हरियाणा में आसानी से पहुंच जाती हैं।

बिना वैध पर्ची के बिक्री पर सजा व जुर्माने का प्रावधान

एमटीपी अधिनियम के तहत एमटीपी किट को बेचना तब तक अपराध नहीं माना जाता जब तक यह साबित न हो जाए कि बेची गई एमटीपी किट से ही गर्भपात हुआ है। एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भपात करना जुर्म माना गया है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में भी एमटीपी किट की बिक्री के लिए दंड का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, हालांकि बिना वैध पर्ची के बिक्री पर भी मामूली सजा व जुर्माने का प्रावधान है। इन वजह से सरकार कानून में संशोधन करने जा रही है।

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