Daily Travel Allowance, चंडीगढ़: हरियाणा की नायब सैनी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को रिझाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर रही है. इसी कड़ी में पुलिसकर्मियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. प्रदेश सरकार ने पुलिसकर्मियों के दैनिक भत्ता यात्रा को दोगुना कर दिया है. गृह विभाग ने दैनिक भत्ता यात्रा को महीने में 10 दिन से बढ़ाकर 20 दिन कर दिया है.
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. इसके लिए हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम में संशोधन किया गया है. अधिसूचना के मुताबिक, सभी पुलिसकर्मियों को, चाहे वे किसी भी स्थान पर तैनात हों, दैनिक यात्रा भत्ता महीने में 20 दिन किया जाएगा. पुलिस स्टेशनों में तैनात पुलिसकर्मियों की तर्ज पर सभी पुलिसकर्मी दैनिक भत्ता लेने के पात्र होंगे.
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पुलिसकर्मियों को अक्सर ड्यूटी के चलते 10 दिन से अधिक समय तक स्टेशन से बाहर रहना पड़ता है और कई बार तो यह समय 20 दिन से भी ज्यादा हो जाता है. इसलिए लंबे समय से दैनिक भत्ता यात्रा बढ़ाने की मांग उठाई जा रही थी.
बता दें कि पिछले महीने 27 जून को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में दैनिक भत्ता यात्रा बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगाई गई थी और अब इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.
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