18 महीने कार्यकाल बढ़ाया, 41 सदस्य बनाए,
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कार्यकाल 18 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया गया है कि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की ओर से हरियाणा सिख गुरुद्वारा (ट) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम 22) की धारा 16 की उप-धारा (8) और हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) संशोधन अधिनियम, 2022 (हरियाणा अधिनियम संख्या 17, 2023) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के गुरुद्वारों की सभी परिसंपत्तियों के प्रबंधन, पर्यवेक्षण और संपत्तियों की देखरेख करने के लिए एडहॉक समिति का गठन किया गया है। एडहॉक समिति के सदस्यों के रूप में 41 लोगों को नामित किया है, वे अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रबंधन समिति के गठन तक या 18 माह की अवधि तक हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के मामलों का प्रबंधन करने के लिए करने के एडहॉक कमेटी को नामित किया गया है।