कहा- जरूरी होने पर ही की जाए नियुक्ति
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने नगर निकायों में नियुक्त सलाहकारों की सेवाएं समाप्त कर दी है। इस संबंध में शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग की ओर से सभी निगमों को निर्देश दिए गए है कि वर्तमान में वित्तीय निर्णय लेने वाले पदों पर कार्यरत सभी रिटायर्ड कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएं। साथ ही कहा गया है कि इन सलाहकारों को सलाह और सुपरवाइजरी रोल ही सौंपे जाने चाहिए।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सभी निगमों को ऐसे सलाहकारों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है। यह भी कहा गया है कि इन सलाहकारों को कभी-कभी वित्तीय निर्णय और पेमेंट प्रोसेसिंग से संबंधित जिम्मेदारियां दी जाती हैं, जो सरकारी प्रोटोकॉल के अनुरूप नहीं होती हैं।
पर्यवेक्षी, नियंत्रण प्राधिकरण, संबंधित संयुक्त आयुक्तों के पास होंगी वित्तीय शक्तियां
हरियाणा सरकार के आदेशों में कहा गया है कि यदि वर्तमान में ऐसे विशेषज्ञ, सलाहकार वित्तीय इंप्लिकेशन या पेमेंट प्रोसेसिंग से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो उन्हें तत्काल वापस लिया जा रहा है। अब से, ये कार्य उनके पर्यवेक्षी, नियंत्रण प्राधिकरण, संबंधित संयुक्त आयुक्तों द्वारा किए जाएंगे।
अति आवश्यक स्थितियों के लिए ही किया जाए नियुक्त
आदेशों में यह भी कहा गया कि नगर निगम आयुक्तों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विशेषज्ञ या सलाहकार के रूप में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मियों को केवल अति आवश्यक स्थितियों के लिए ही नियुक्त किया जाए, जहां वे सलाहकार या पर्यवेक्षी कार्य करते हैं। उनकी भागीदारी सहयोगात्मक बनी रहनी चाहिए।
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