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Haryana Education Board Bhiwani: जिलाधीश सुशील सारवान ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से विभिन्न शिक्षण संस्थानों में आयोजित की जा रही माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक की परीक्षाओं को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने केे दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। Haryana Education Board Bhiwani
आगामी 27 अप्रैल तक ये आदेश लागू रहेंगे
आदेशानुसार परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इक्ट्ठा होने, किसी भी तरह के आग्रेय अस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, जेली, गण्डासा व कुल्हाड़ी इत्यादि किसी भी तरह के हथियार लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ-साथ 200 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी। ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी 27 अप्रैल तक ये आदेश लागू रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। Haryana Education Board Bhiwani
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