Haryana Covid Guidelines Update कोरोना मामलों को देखते करनाल सहित 6 जिले ग्रुप-ए में हुए शामिल, आंशिक लॉकडाऊन हुआ लागू,

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Haryana Covid Guidelines Update

प्रवीण वालिया, करनाल:

Haryana Covid Guidelines Update उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने जानकारी देते बताया कि कोरोना मामलों में वृद्घि को देखते करनाल सहित 6 जिले अब ग्रुप-ए में शामिल हो गए हैं। इसे देखते आंशिक लॉकडाऊन के तहत सभी मुख्य बाजार सायं 6 बजे बंद हो जाएंगे, जबकि करियाना, कैमिस्ट शॉप, डेयरी व डेयरी उत्पाद जैसी आवश्यक चीजों की दुकानें रात्रि 11 बजे तक खुली रहेंगी। इसी प्रकार सभी सिनेमा हॉल/मल्टी प्लैक्स, खेल परिसर भी पूरी तरह से बंद रहेंगे।

बसों में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत और वैक्सीनेटिड यात्री ही बैठ सकेंगे

सरकारी दफ्तरों व ट्रांसपोर्ट जैसी जगहों पर प्रवेश करने वालों की वैक्सीनेशन लेने की चैकिंग पूर्ववत जारी रहेगी, बसों में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत और वैक्सीनेटिड यात्री ही बैठ सकेंगे। बार व रेस्टोरेंट में कुल क्षमता से आधे लोग ही बैठ सकेंगे, लेकिन मास्क व सामाजिक दूरी जैसी नियम सब पर लागू रहेंगे। बैंक्वट हाल यदि बाजार में होगा, तो वह 6 बजे के बाद नहीं खुल सकेगा।

धार्मिक जगहों पर 50 से ज्यादा लोग नहीं रह सकेंगे Haryana Covid Guidelines Update

एक प्रैसवार्ता के दौरान उपायुक्त ने बताया कि शादी, किसी प्रकार का जलूस और धार्मिक जगहों पर पहले वाले प्रावधान लागू रहेंगे, अर्थात शादी व जलूस जैसे कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा व्यक्तियों के इकठ्ïठ पर प्रतिबंध है, धार्मिक जगहों पर 50 से ज्यादा लोग नहीं रह सकेंगे। इस तरह के सभी कार्यक्रम 6 बजे तक ही किए जा सकेंगे। जिम में जाने वालों के लिए भी 6 बजे तक का समय ही रहेगा और सभी वैक्सीनेटिड होने चाहिएं। उन्होंने स्पष्टï किया कि ऐसी दुकान जो स्टैण्ड अलॉन यानि किसी नुक्कड़ पर स्थित है, वह 11 बजे तक चल सकती है। सब्जी मंडी भी 6 बजे के बाद बंद हो जाएगी। नागरिकों को सब्जी जैसी जरूरी चीजो की आपूर्ति के लिए जल्द ही वार्ड अनुसार सब्जी ब्रिकी करने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन होम डिलीवरी पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं।

सभी दुकाने भी 6 बजे तक ही खुली रहेंगी Haryana Covid Guidelines Update

उन्होंने बताया कि उद्योग पहले की तरह चालू रहेंगे, लेकिन उनमें कार्यरत समस्त स्टाफ को वैक्सीनेशन की डोज लगी होनी चाहिए। सैलून की दुकाने भी 6 बजे तक खुली रहेंगी और सभी शराब की दुकाने भी 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। स्कूलो में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन की डोज के लिए जाने की इजाजत है। स्कूलो में अध्यापक ऑनलाईन क्लासे लगा सकेंगे, लेकिन 100 से ज्यादा की संख्या होगी तो उन पर प्रतिबंध रहेगा।

सरकारी कार्यालय में कार्यरत स्टाफ 50 प्रतिशत तक रह सकता है, इसके लिए प्रशासन से कंसल्ट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निजी वाहनो में अकेले व्यक्ति /चालक को मास्क की जरूरत नहीं, लेकिन एक से ज्यादा होंगे तो मास्क अनिवार्य होगा।

प्रैसवार्ता में उपायुक्त ने बताया कि विदेश से आने वाले यात्रियों को हिदायत दी गई है कि वे कम से कम एक सप्ताह तक होम क्वारंटाईन रहें। यदि ऐसे लोग कोविड केयर सेंटर में रहना चाहते हैं, तो आने वाले दिनों में प्रशासन ऐसे सेंटरो की व्यवस्था करने जा रहा है। एक सवाल के जवाब में उपायुक्त ने बताया कि बुधवार तक कोरोना के 75 पॉजिटिव मामले थे, ज्यादातर लोग घर पर ही आईसोलेशन में रह रहे हैं, अस्पतालों में करीब 10 प्रतिशत से भी कम हैं।

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